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गोधरा ट्रेन अग्निकांड: विशेष SIT कोर्ट का बड़ा फैसला, याकूब पटालिया को उम्रकैद की सजा

गोधरा ट्रेन अग्निकांड में याकूब को उम्रकैद की सजा
याकूब का एक भाई काट रहा है उम्रकैद की सजा
एक भाई की सुनवाई के दौरान ही हो गई थी मौत

नई दिल्लीMar 20, 2019 / 03:04 pm

Kaushlendra Pathak

Godhra train burning case

गोधरा ट्रेन हादसा केस में SIT कोर्ट का बड़ा फैसला, याकूब पटालिया को उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली। गुजरात के गोधरा में साल 2002 में हुए ट्रेन अग्निकांड के मामले में अहमदाबाद की विशेष एसआईटी अदालत ने याकूब पटालिया को उम्रकैद की सजा सुनाई है। करीब 16 साल बाद गुजरात पुलिस ने जनवरी, 2018 में इस केस के आरोपी याकूब को गोधरा से गिरफ्तार किया थाी। जिसके बाद से इस केस पर लगातार सुनवाई हुई और बुधवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
याकूब को उम्रकैद की सजा

जानकारी के मुताबिक, अहमदाबाद की विशेष एसआईटी अदालत ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड में याकूब पटालिया को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से इस केस की सुनवाई चल रही थी। याकूब के खिलाफ सितंबर 2002 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसके खिलाफ आईपीसी और रेलवे कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे। गौरतलब है कि याकूब के एक भाई कादिर पटालिया को भी पुलिस ने 2015 में गिरफ्तार किया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान ही कादिर की 2015 में जेल में मौत हो गई थी। वहीं, याकूब का एक अन्य भाई अयूब पटालिया वडोदरा केंद्रीय जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
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हादसे में 59 लोगों की हुई थी मौत

यहां आपको बता दें कि 27 फरवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के S-6 कोच में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर आग लगा दी गई थी। इसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। इस घटना के बाद 28 फरवरी से 31 मार्च 2002 तक गुजरात के कई इलाकों में दंगा भड़का था, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए थे। इस मामले में 1500 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

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