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हाईकोर्ट का फैसला: बिना सहमति के पत्नी से शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं

locationनई दिल्लीPublished: Apr 03, 2018 12:46:58 pm

Submitted by:

Kapil Tiwari

हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक सेक्स करता है तो वो क्रूरता की श्रेणी में आएगा।

Marital Rape
अहमदाबाद। रेप के मामलों में पिछले 2 दिन के अंदर 2 राज्यों की हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। रविवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा था कि अगर किसी रिलेशनशिप में लड़का और लड़की सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो ऐसे में लड़के को रेप का दोषी नहीं माना जाएगा। इस फैसले के बाद सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर पति ने अपनी पत्नी की बिना सहमति के उसके साथ सेक्स किया है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं होगा। अभी तक देखा जाता था कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें पत्नी ने पति पर बलात्कार का आरोप लगाया है। गुजरात हाईकोर्ट ने हालांकि अपने फैसले में एक स्पष्टीकरण दिया है, वो ये कि अगर अपने पार्टनर के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए जाते हैं तो उसे क्रूरता की श्रेणी में रखा जाएगा।
पत्नी की बिना सहमति के बनाए संबंध रेप नहीं
गुजरात हाईकोर्ट ने ये फैसला एक केस की सुनवाई के दौरान सुनाया। जानकारी के मुताबिक, एक महिला डॉक्टर ने अपने पति पर रेप का केस किया था। महिला का आरोप था कि उसके पति ने उसका शारीरिक शोषण किया है। हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के बीच जबर्दस्ती बनाए गए संबंधों पर कुछ समीक्षा के साथ पत्नी को अपने शरीर का मालिक बताया है। इसके साथ ही अदालत ने वैवाहिक दुष्कर्म को रोकने के लिए कानून बनाने की जरूरत पर बल दिया है।
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कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस जेबी पारडीवाला की बेंच ने कहा कि अगर पत्नी से उसकी सहमित के बिना शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो वो दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। पत्नी के कहने पर उसके पति पर दुष्कर्म के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत मामला दर्ज नहीं हो सकता। वैवाहिक दुष्कर्म धारा 375 के अंतर्गत नहीं आता जो आदमी को उसकी पत्नी (18 साल से बड़ी) से शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत देता है। हाई कोर्ट ने हालांकि कहा कि कोई महिला अपने पति के खिलाफ अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए धारा 377 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकती है। न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार है। लेकिन, वह उसकी संपत्ति नहीं है।
महिला ने दहेज और रेप का किया था केस
महिला की शिकायत के मुताबिक, उसका पति बिना सहमति के कई बार जबरन सेक्स कर चुका था। इसके बाद महिला ने अपने पति पर अप्राकृतिक संबंध बनाने तथा दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया। पत्नी की शिकायत के खिलाफ पति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उसे कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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