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भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को इंटरपोल ने जारी किया रोड कॉर्नर नोटिस, CBI को कामयाबी

locationनई दिल्लीPublished: Dec 13, 2018 01:43:15 pm

भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को इंटरपोल ने जारी किया रोड कॉर्नर नोटिस, CBI को कामयाबी

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भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को इंटरपोल ने जारी किया रोड कॉर्नर नोटिस, CBI को कामयाबी

नई दिल्ली। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर मिली सफलता के बाद देश के लिए एक और अच्छी खबर आई है। इंटरपोल ने पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सीबीआई के अनुरोध पर जारी किया गया है। इस नोटिस के जारी होने के बाद भारतीय एजेंसियों के लिए मेहुल चौकसी तक पहुंचना आसान होगा।

12,400 करोड़ रुपये लेकर भागने का आरोप
हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के 12,400 करोड़ रुपये लेकर भागने का आरोप है। आरोपी मेहुल चोकसी के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय की एक विशेष अदालत में कहा था कि चोकसी यात्रा करने के लिए शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। साथ ही यह भी कहा था कि इसी कारण वह एंटिगुआ से भारत आकर बयान दर्ज करवाने में सक्षम नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि चोकसी एंटिगुआ में रह रहा है।

हाल में एक महत्वपूर्ण आयकर जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि नीरव मोदी के भारत छोड़ने से पहले आयकर विभाग ने एक रिपोर्ट साझा की थी। इस रिपोर्ट में नीरव मोदी की ओर से फर्जी खरीद, स्टोक को बढ़ाकर पेश करना, रिश्तेदारों को संदिग्ध भुगतान और संदिग्ध ऋण को लेकर नीरव के फर्जीवाड़े के बारे में चेताया गया था।
यह चेतावनी एजेंसी ने नीरव मोदी के पीएनबी घोटाले से आठ महीने पहले दी थी। हैरानी वाली बात यह है कि इस महत्वपूर्ण आयकर जांच रिपोर्ट को किसी दूसरी जांच एजेंसी के साथ साझा नहीं किया गया था। आयकर विभाग ने भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर 10 हजार पन्नों की आयकर जांच रिपोर्ट को 8 जून 2017 में अंतिम रूप दे दिया था।

इस रिपोर्ट को दूसरी जांच एजेंसी, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), सीबीआई, ईडी, डीआरआई के साथ फरवरी 2018 तक साझा नहीं किया गया था। इससे पहले 18 नवंबर को एक विशेष अदालत को चोकसी ने बताया था कि अगर यात्रा के लिहाज से उसकी सेहत ठीक रही तो वह उसके समक्ष पेश होगा। उसके वकील संजय एबोट ने विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एम एस आजमी के समक्ष ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही थी।
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