पीएम मोदी का बयान, अभी-अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अब रीयल करना है
दिल्ली सरकार की इजाजत के बगैर होगी सुनवाई
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने यह भी कहा कि आरोपी पर दिल्ली सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दिए जाने के बाद भी अदालत मामले पर आगे बढ़ेगी। यह आदेश दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट को यह बताने के बाद आया है कि आरोपी पर मुकदमा चलाने के आग्रह पर दिल्ली सरकार को अभी जवाब देना है।
पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस को लगी थी फटकार
इससे पहले कोर्ट ने पुलिस को बिना सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के आरोपपत्र दाखिल करने को लेकर फटकार लगाई थी। पिछली बार सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मामले में आगे बढ़ने के लिए मंजूरी की मांग में पुलिस की फाइल को नहीं रोकने के लिए कहा था।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि फरवरी, 2016 में जेएनयू परिसर में संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी पर लटकाए जाने के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी को जेएनयू के पूर्व नेता कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और सात अन्य छात्रों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।