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JNU राजद्रोह मामला: दिल्ली सरकार की मंजूरी के बैगर 11 मार्च से होगी सुनवाई

Published: Feb 28, 2019 07:56:50 pm

Submitted by:

Chandra Prakash

JNU राजद्रोह मामले में आरोपी हैं कन्हैया, उमर खालिद समेत 7 अन्य छात्र
दिल्ली पुलिस ने राज्य सरकार से मांगी थी केस चलाने की इजाजत
केस चलाने के लिए केजरीवाल सरकार ने अबतक नहीं दी इजाजत

JNU sedition case

JNU राजद्रोह मामला: दिल्ली सरकार की मंजूरी के बैगर 11 मार्च से होगी सुनवाई

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) राजद्रोह मामले में दिल्ली की एक कोर्ट बड़ा फैसला किया है। गुरुवार कोर्ट ने कहा कि जेएनयू के पूर्व छात्रनेता कन्हैया कुमार और नौ अन्य के खिलाफ दायर राजद्रोह के मामले पर 11 मार्च को सुनवाई शुरू करेगी। कोर्ट ने पुलिस का पक्ष सुनने के बाद कहा कि सरकार की अनुमति के बगैर ही वह घटना के दृश्यों को देखेगी ।

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दिल्ली सरकार की इजाजत के बगैर होगी सुनवाई

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने यह भी कहा कि आरोपी पर दिल्ली सरकार द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दिए जाने के बाद भी अदालत मामले पर आगे बढ़ेगी। यह आदेश दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट को यह बताने के बाद आया है कि आरोपी पर मुकदमा चलाने के आग्रह पर दिल्ली सरकार को अभी जवाब देना है।

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पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस को लगी थी फटकार

इससे पहले कोर्ट ने पुलिस को बिना सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के आरोपपत्र दाखिल करने को लेकर फटकार लगाई थी। पिछली बार सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मामले में आगे बढ़ने के लिए मंजूरी की मांग में पुलिस की फाइल को नहीं रोकने के लिए कहा था।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि फरवरी, 2016 में जेएनयू परिसर में संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी पर लटकाए जाने के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी को जेएनयू के पूर्व नेता कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और सात अन्य छात्रों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।

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