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केरल : हाई कोर्ट ने तेज आवाज पाले पटाखों पर रोक लगाई

Published: Apr 12, 2016 09:25:00 pm

न्यायमूर्ति थोट्टाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अनु शिवरमण की खंडपीठ
ने कहा कि दिन में भी 125-145 डेसिबल से ज्यादा शोर करनेवाले पटाखों पर
रोक रहेगी

Kerala High Court

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कोच्चि। आतिशबाजी के कारण एक मंदिर में 110 लोगों के मारे जाने के दो दिन बाद केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को तेज आवाज करनेवाले पटाखों पर रात में रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति थोट्टाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अनु शिवरमण की खंडपीठ ने कहा कि दिन में भी 125-145 डेसिबल से ज्यादा शोर करनेवाले पटाखों पर रोक रहेगी।

कोल्लम जिले के एक मंदिर में रविवार रात हुई आतिशबाजी के दौरान लगी आग और विस्फोट के कारण 110 लोग मारे गए थे। इसे लेकर अदालत ने केरल पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायाधीश ने पूछा कि क्या अपराध शाखा इस मामले की जांच कर पाने में सक्षम है या केंद्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले की जांच करनी चाहिए।

इससे पहले, हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की थी, जिससे इस तरह की मानवीय आपदाओं पर रोक लगाई जा सके।
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