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केरल दुष्कर्म मामला: जेल में बंद 2 पादरियों की जमानत याचिका खारिज

Published: Jul 19, 2018 03:01:47 pm

Submitted by:

Chandra Prakash

केरल चर्च के जेल में बंद रेप के दो पादरियों को अदालत ने गुरुवार को जमानत देने से इनकार कर दिया।

Rape case

दुष्कर्म मामला

तिरुवल्ला: मलंकारा ऑर्थोडाक्स चर्च के जेल में बंद दो पादरियों को यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। दोनों पादरियों पर एक महिला के यौन शोषण का आरोप है। मामले में आरोपी केरल के चार पादरियों में से फादर जॉब मैथ्यू व फादर जॉनसन वी. मैथ्यू को बीते सप्ताह गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने तिरुवल्ला मजिस्ट्रेट अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी थी। दोनों को वर्तमान में पत्तनमतिट्टा जिला जेल में रखा गया है।

पांच पादरियों पर रेप का आरोप

महिला नियमित तौर पर मलंकारा आर्थोडॉक्स चर्च जाती थी। उसने आरोप लगाया है कि पिछले एक दशक से पांच पादरियों ने उसका यौन शोषण किया है। महिला के पति ने शिकायत की कि उसकी पत्नी इन पादरियों के दबाव में आ गई। इन पादरियों में से एक उसकी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा था। इस पादरी ने सबसे पहले महिला का यौन शोषण किया था। महिला ने जब अन्य पादरी से मदद मांगी तो उसने भी उसे धमकी दी और इस बात को साथी पादरी से साझा कर दिया। इसके बाद पांचों पादरियों ने उसका यौन शोषण किया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग मामले की निगरानी कर रहा है। एक पादरी कार्रवाई से बच गया, क्योंकि पीड़िता ने सिर्फ चार नामों का उल्लेख किया है।

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पंजाब में रेप का आरोपी पादरी गिरफ्तार

वहीं दूसरी ओर पंजाब पुलिस ने जिरकपुर में एक महिला से दुष्कर्म की शिकायत के बाद दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से आरोपी पादरी को गिरफ्तार किया है। जिरकपुर के एसएचओ पवन कुमार ने कहा कि पादरी बजिंदर सिंह को दिल्ली हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया है जहां से वह लंदन की उड़ान भरने वाला था। लंदन में 21 जुलाई को उसका एक कार्यक्रम है। बजिंदर पंजाब के जालंधर जिले के एक चर्च का पादरी हैं। वह चिकित्सक के रूप में लोगों के बीच लोकप्रिय है।

लंदन भागने की फिराक में था बजिंदर सिंह

चंडीगढ़ के पास जिरकपुर कस्बे की महिला ने इस साल मई में पुलिस में शिकायत की थी कि बजिंदर ने उसका यौन उत्पीड़न किया और इसका वीडियो भी बना लिया। महिला ने आरोप लगाया कि अभियुक्त ने उसे धमकी दी थी कि यदि वह उसकी मांगें नहीं मानती है तो वह इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा कर देगा। पुलिस ने बजिंदर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

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