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महिला के अनुसार कई बार शिकायत करने के बाद भी जब कोई मदद नहीं मिली तो उसको कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं, लीगल एक्सपर्ट की मानें तो यह अपनी तरह का पहला ऐसा केस है जिसमें एक पत्नी ने अपने पति पर मैरिटल रेप का केस दर्ज कराया हो। एक सीनियर आॅफिसर के अनुसार हम अभी केस के सभी पहलुओं को बारीकि से देख रहे हैं। क्योंकि यह अपनी तरह का पहला केस है इसलिए तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालना संभव नहीं होगा। वहीं, महिला अधिकार और शशक्तिकरण की पैरवी करने वाली संगठनों ने इसके कानून के लिए अग्निपरीक्षा बताया है। संगठनों के अनुसार एफआईआर ऐसे केस में पहला चरण था, जबकि असली परीक्षा तो पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट होगी। इन संगठनों ने भारतीय दंड संहिता की धारा में संसोधन करने और उसमें मैरिटल रेप को भी जोड़ने की वकालत की है।
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वहीं, महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले एक संगठन संस्थापक अनुराधा कपूर ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। अनुराधा का कहना है कि किसी की बिना मर्जी या अनुमति के शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि क्योंकि आरोपी पीड़िता का पति है, केवल इस आधार पर महिला के अधिकार को दबाया नहीं जा सकता।