scriptमालेगांव विस्फोट मामला : पुरोहित की जमानत याचिका खारिज | Malegaon blast case : Bail plea of Lt. Col Purohit rejected | Patrika News

मालेगांव विस्फोट मामला : पुरोहित की जमानत याचिका खारिज

Published: Sep 26, 2016 10:32:00 pm

कर्नल पुरोहित ने अपनी याचिका में कहा है कि वह खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे

Col Purohit

Col Purohit

मुंबई। महाराष्ट्र में मुंबई की एक विशेष अदालत ने मालेगांव में वर्ष 2008 में हुए बम विस्फोट मामले के आरोपी लेफ्टीनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कर्नल पुरोहित ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जिस अभिनव भारत ट्रस्ट पर आरोप लगाया है कि उसी ने हथियार और विस्फोटक मुहैया कराए थे, उसका गठन सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में हुआ था और इसका राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत किया जाना था।

एनआईए ने 13 मई को आरोप पत्र दाखिल किया था जिसमें कहा गया था कि कर्नल पुरोहित ने वर्ष 2006 में इसकी स्थापना कर सेवा नियमों का उल्लंघन किया था। एजेंसी ने आगे कहा कि पुरोहित और अन्य आरोपियों ने ट्रस्ट के लिए धन एकत्र किया और जिसका उपयोग शस्त्र खरीदने में किया गया। कर्नल पुरोहित ने अपनी याचिका में कहा है कि वह खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। परिस्थियां स्पष्ट करती हैं कि अभिनव भारत एक राजनीतिक पार्टी थी।

उन्होंने कहा कि इसके लिए शीर्ष अधिकारियों को सूचित किया गया था। एनआईए के आरोप पत्र में कहा गया था कि कर्नल पुरोहित ने 25 और 26 जनवरी 2008 में फरीदाबाद में हुई बैठक में अलग हिंदू राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव किया था। पुरोहित ने कहा है कि इस बैठक के लिए अधिकारियों को सूचित किया गया था। दस्तावेज से भी पता चलता है कि अन्य एजेङ्क्षसयों से खुफिया सूचना एकत्र की गई थी।
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