इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक मासूम ने अपने परिवार को आपबीती बताई। इसके बाद जब बच्ची के परिजन दुकान पर पहुंचे तो आरोपी और उसके घरवालों ने हमला बोल दिया। मामला बढ़ने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और दरिंदे को आईपीसी की धारा 354 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
उधर..आरोपी के परिजनों ने इस मामले में सफाई दी है। परिजनों का तर्क है कि आरोपी की दिमागी हालत पूरी तरह ठीक नहीं है। आपको बता दें कि बुधवार को नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में हरियाणा की हिसार कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई।