पुत्री के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
Published: Dec 17, 2015 10:33:00 am
यूपी के मऊ जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग बेटी के साथ दुराचार करने के आरोपी पिता को उम्रकैद व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग बेटी के साथ दुराचार करने के आरोपी पिता को उम्रकैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार सरायलखंसी इलाके में पिछले छह माह से राजकुमार अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। इसी साल 28 मार्च को राजकुमार देर रात जब पुत्री के साथ जबरदस्ती करने लगा तो उसकी पत्नी की आंख खुल गई। जिसके बाद राजकुमार ने अपनी पत्नी और पुत्री को जान से मारने की धमकी दी।
इसके बाद आरोपी की पत्नी ने सरायलखंसी में राजकुमार के खिलाफ 30 मार्च को मामला दर्ज कराया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने वादिनी सहित सात गवाह पेश किए। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अवलोकन करने और दोनो पक्षों के तर्को को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट धर्मेन्द्र पाण्डेय ने अभियुक्त राजकुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।