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मुजफ्फरपुर शेल्टर रेप केस: फरार पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की संपत्ति जब्त करेगी बिहार पुलिस

Published: Nov 16, 2018 12:51:22 pm

Submitted by:

Chandra Prakash

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में फरार चल रही पूर्व राज्य मंत्री मंजू वर्मा पर अब बिहार पुलिस बड़ी कार्रवाई करने जा रही है।

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मुजफ्फरपुर शेल्टर रेप केस: फरार पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की संपत्ति जब्त करेगी बिहार पुलिस

नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस और आर्म्स एक्ट में फरार चल रही पूर्व राज्य मंत्री मंजू वर्मा पर अब बिहार पुलिस बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। राज्य के एडीजी अशोक सिंघल ने शुक्रवार को कहा कि अगर मंजू वर्मा जल्द से जल्द सरेंडर नहीं करती हैं तो हम उनकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में बिहार डीजीपी को समन जारी करते हुए कहा था कि एक महीने के बाद भी मंजू वर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका है, इस बारे में बिहार पुलिस 27 नवंबर तक कोर्ट को बताएं।

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जेडीयू ने वर्मा को पार्टी ने निकाला

मंजू वर्मा के फरार होने और शेल्टर होम रेप केस पर बिहार में जमकर राजनीति हो रही है। विपक्ष ने सरकार पर अराधियों को संरक्षण देने के भी गंभीर आरोप लगाए। जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी से सस्पेंड कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और पुलिस को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर बिहार सरकार और पुलिस को जमकर फटकारा था। सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा था कि ये तो गजब है कि एक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर फरार है और इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। कोई नहीं जानता की वह कहां पर है? इसके अलावे सरकार भी मामले की गंभीरता को नहीं देख पा रही है,ये एक विचित्र और हैरानी की बात है। । कोर्ट ने इसे लेकर बिहार डीजीपी को समन जारी किया था।

एक महीने से फरार हैं मंजू वर्मा

बता दें कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस के बाद जब पुलिस ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत श्रीपुर गांव में उनके आवास पर छापेमारी की थी तो छापेमारी के दौरान पुलिस ने 50 अवैध कारतूस बरामद किए थे। छापेमारी की खबर मिलते वर्मा फरार हो गईं। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि वह सरेंडर कर सकती हैं। लेकिन उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर यह मांग की कि मंजू वर्मा को फरार घोषित ना किया जाए।

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