निर्भया केसः पटियाला हाउस ने नया डेथ वारंट जारी करने से किया इनकार, दोषियों के पास मंगलवार तक का समय
- Nirbhaya Gangrape Case पटियाला हाउस कोर्ट में अहम सुनवाई
- दोषियों की फांसी को लेकर जारी नहीं हुआ नया Death Warrant
- कोर्ट ने कहा दोषियों के पास मंगलवार तक का समय

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वर्ष 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप ( Nirbhaya Gangrape Case ) मामले में 7 फरवरी का दिन काफी अहम रहा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ( Patiala House Court ) में 'निर्भया' के दोषियों की फांसी को लेकर नया डेथ वारंट जारी नहीं किया। पटियाला कोर्ट ने कहा कि दोषियों को पास अभी मंगलवार यानी 11 फरवरी तक का वक्त बाकी है। मंगलवार तक दोषी अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में तब तक कोई भी डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता।
पटियाला कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से कहा है कि मंगलवार के बाद ही नए डेथ वारंट के लिए नई अर्जी दी जाए।
इससे पहले तिहाड़ जेल प्रशासन ने पिछले हफ्ते कोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने गुरुवार को मामले में दोषियों को शुक्रवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।
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Delhi High Court has put an interim stay on Delhi Government's notification relating to increasing auto-rickshaw fares. Delhi Government on June 12, 2019, issued a notification revising the auto fares in the national capital. pic.twitter.com/JcVNoX9ndn
— ANI (@ANI) February 7, 2020
Delhi's Patiala House Court to hear today, the plea of Tihar Jail authorities seeking issuance of fresh death warrants against the convicts of 2012 Delhi gang-rape case.Court had yesterday directed the convicts to file their response by today on the plea by Tihar Jail authorities pic.twitter.com/w2DIdVAlTR
— ANI (@ANI) February 7, 2020
आपको बता दें कि निर्भया गैंगरेप केस में पिछले दो महीने के अंदर रोजाना नया मोड़ सामने आ रहा है। 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने पहला डेथ वारंट जारी किया था। इसके मुताबिक 22 जनवरी को चारों दोषियों को फांसी दी जानी थी, लेकिन दोषियों ने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल के जरिये इस तारीख को आगे बढ़वा दिया।
इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 फरवरी के लिए दूसरा डेथ वारंट जारी किया। लेकिन इससे पहले भी दोषियों ने कानूनी विकल्प के जरिये एक बार फिर इस तारीख पर रोक लगवा ली।
31 जनवरी को निचली अदालत ने चारों दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। अपनी याचिका में तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा कि तीन दोषियों की दया याचिका को राष्ट्रपति खारिज कर चुके है।
उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने चारों दोषियों को 5 फरवरी को निर्देश दिया है कि वो चाहें तो एक सफ्ताह के अंदर अपने बचे हुए सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर लें।
तीसरे डेथ वारंट पर सबकी नजर
आपको बता दें कि अब देशभर की नजरें पटियाला हाउस कोर्ट के उस फैसले पर टिकी हैं जिसमें तीसरे डेथ वारंट को लेकर तारीख का ऐलान होगा। आपको बात दें कि तीन दोषियों की दया याचिका राष्ट्रपति की ओर से खारिज हो चुकी है।
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