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पंजाब में गोलियों से मार कर कुत्ते की हत्या, वायरल हुआ वीडियो

locationनई दिल्लीPublished: Dec 09, 2017 05:13:42 pm

Submitted by:

Pradeep kumar

एक शख्स ने लोहे की जंजीर के साथ बंधे एक कुत्ते के मुंह तथा पीठ में गोलियां मार कर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी।

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नई दिल्ली। पंजाब के बरनाला में एक अमानवीय घटना सामने आई है। यहां के एक शख्स ने लोहे की जंजीर के साथ बंधे एक कुत्ते के मुंह तथा पीठ में गोलियां मार कर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके घंटे भर बाद ही पुलिस ने कुत्ते के मालिक और उसके मित्र को अपने हिरासत में ले लिया।
‘कुत्ता असंतुलित और अस्थिर हुआ इसलिए गोली मार दी’
यह घटना बरनाला जिले के बडबर गांव की है। वहां रहने वाले सतबीर सिंह (उम्र 32 साल) ने पिटबुल नस्ल के अपने पालतू कुत्ते की गोली से मारकर हत्या कर दी। उसने हत्या करने की वजह बताई कि कुत्ता ? पिछले दो दिनों से ‘असंतुलित और अस्थिर’ हो गया था इसलिए उसे मारना पड़ा। उसने कहा कि दो दिन से कुत्ता बहुत आक्रमक हो गया था और उसने उनकी पालतू भैंस पर भी हमला कर दिया था। और अब वह बच्चों के लिए खतरा बन गया था। इसलिए उसे मारना ही एक मात्र उपाय था। उसने कहा कि ‘वो मेरा पालतू कुत्ता था, उसे मई ऐसे ही थोड़ी मारूंगा’। और जब उनसे यह पूछा गया कि क्या उसने कुत्ते के समस्या के लिए जानवरों के डॉक्टर को दिखाया था, तब उसने जवाब में कहा कि ‘मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ किया जा सकता था’।
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वायरल वीडियो के आधार पर मामले कि जांच शुरू हुई थी
इस घटना का वीडियो जब वायरल हुआ तब पशु अधिकार संगठन द्वारा वीडियो तथा सोशल मीडिया के माध्यम से गोली मारने वाले के मोबाइल नंबर, नाम व पते की जानकारी पीपल फॉर एनिमल, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जैसी संस्थानों को भेजी गई। वायरल वीडियो के आधार पर एसएसपी बरनाला को मामले में आरोपी के खिलाफ तुरंत एफआइआर दर्ज कर आरोपी हिरासत में लेने के लिए कहा गया। हालंकि गिरफ्तार होने के बाद भी दोनों आरोपी जमानत पर रिहा हो गए।
मामले को कई संगठनों ने गंभीरता से लिया
फौना पुलिस के मैनेजिंग ट्रस्टी ने कहा है कि इस मामले को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के सामने पेश किया गया है और साथ ही मामले से जुड़े पर्याप्त सबूत भी पेश किया गया है। वहीं एक संगठन से जुड़े एक अन्य व्यक्ति ने कहा है कि इस घटना के बारे में उन्होंने मेनका गांधी के ऑफिस में भी चर्चा की है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी कुत्ते को ऐसे तुच्छ कारणों से इस तरह नहीं मारा जा सकता। इसके लिए इलाज जैसे दूसरे विकल्पों का सहारा लिया जाना चाहिए था।
कुत्ते के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
इस मामले में भारतीय दंड संहिता के धारा 429 और पशुओं के तरफ क्रूरता की रोकथाम अधिनियम के सेक्शन 11 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। कुत्ते के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है ।जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है।

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