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अहमदाबाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दी जमानत, सुरजेवाला के खिलाफ वारंट जारी

Published: Oct 11, 2019 05:18:31 pm

अहमदाबाद की स्थानीय अदालत में चल रहा मानहानि का मुकदमा।
राहुल गांधी की जमानत अर्जी स्वीकार की, 7 दिसंबर को सुनवाई।
कोर्ट के बुलावे पर प्रतिक्रिया न देने पर सुरजेवाला के खिलाफ कार्रवाई।

rahul gandhi and randeep singh surjewala
अहमदाबाद। गुजरात स्थित अहमदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जमानत की अर्जी स्वीकार कर ली। वहीं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। राहुल गांधी के खिलाफ इस अदालत में गृह मंत्री अमित शाह को कथितरूप से ‘हत्या आरोपी’ कहने के मामले में मानहानि का मुकदमा चल रहा है।
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अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने राहुल गांधी के मामले में अगली सुनवाई की तारीख 7 दिसंबर तय की है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने बीते 23 अप्रैल को मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर यह टिप्पणी की थी।
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इसके अलावा राहुल गांधी शुक्रवार को एक अन्य अदालत में भी पेशी के लिए पहुंचे। यहां पर राहुल गांधी के खिलाफ अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के ऊपर टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा चल रहा है।
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राहुल गांधी ने कथितरूप से कहा था कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिसके निदेशक अमित शाह थे, घोटाले में शामिल था। उन्होंने आरोप लगाया था कि नोटबंदी के कुछ दिन के भीतर ही इस बैंक ने घोटाला करते हुए 750 करोड़ रुपये के पुराने नोटों को नए नोटों से बदला था।
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वहीं, गुजरात के अहमदाबाद की अदालत ने कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। एक मानहानि के मुकदमे में सुरजेवाला शुक्रवार को ना तो अदालत के सामने पेश हुए और ना ही वह अदालत के बुलावे का जवाब दे रहे थे, जबकि उन्होंने पेशी के लिए कागजात पर हस्ताक्षर किए थे।
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