scriptसतलोक आश्रम: हत्‍या के एक और मामले में भी रामपाल को उम्रकैद की सजा, अदालत में फफककर रो पड़े बाबा | Rampal also sentenced to life imprisonment in another murder case | Patrika News

सतलोक आश्रम: हत्‍या के एक और मामले में भी रामपाल को उम्रकैद की सजा, अदालत में फफककर रो पड़े बाबा

locationनई दिल्लीPublished: Oct 17, 2018 01:04:03 pm

Submitted by:

Dhirendra

हिसार की विशेष अदालत ने महिला की हत्‍या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

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सतलोक आश्रम: हत्‍या के एक और मामले में भी रामपाल को उम्रकैद की सजा, एक लाख जुर्माना

नई दिल्‍ली। सतलोक आश्रम के रामपाल को महिला की हत्‍या से जुड़े एक और मामले में बुधवार को हिसार की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह मामला प्राथमिकी संख्या 430 के तहत दर्ज था। यह मामला आश्रम से एक महिला का शव मिलने के बाद रामपाल के खिलाफ दर्ज किया गया था। इस मामले में रामपाल समेत 13 अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में सभी को दोषी करार दिया गया है।अदालत ने इस मामले में एक लाख रुपए अर्थिक दंड का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं सजा सुनने के बाद अदालत में फफककर रो पड़े बाबा रामपाल।
बंधक बनाने के बाद की हत्‍या
हत्‍या का यह मामला यूपी के ललितपुर जिले के जखोरा गांव निवासी सुरेश की शिकायत पर दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि हरियाणा के हिसार स्थित बरवाला गांव स्थित रामपाल के आश्रम में उनकी पत्नियों को रामपाल और उनके अनुयायियों ने बंदी बना रखा था और कुछ दिनों बाद उसकी हत्‍या कर दी।
भारी संख्‍या में सुरक्षा बल तैनात
हिसार के बरवाला सतलोक आश्रम मामले में अदालत के फैसले को देखते हुए कई जिलों की पुलिस फोर्स सहित दो हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इनमें तीन सौ आरएफ के जवान भी शामिल हैं। जिले के सभी प्रमुख चौराहों और नाकों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एक आईजी, एक डीआईजी, छह एसपी और दस डीएसपी को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस अधिकारियों से कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
कल सुनाई थी मरते दम तक जेल की सजा
यह मामला 19 नवंबर 2014 को रामपाल के खिलाफ दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि मंगलवार को हिसार की इसी विशेष अदालत ने हत्या के एक मामले में रामपाल और उसके 14 अनुयायियों को मरते दम तक जेल की सजा सुनाई थी। हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर छलिया ने दिल्ली में बदरपुर से लगे मीठापुर इलाके में रहने वाले शिवपाल की शिकायत पर दर्ज किए गए मामले में सजा सुनायी थी। अदालत ने आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के तहत दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने दोषियों पर गलत तरीके से बंधक बनाने के तहत दो साल की जेल की सजा और 5,000-5,000 रुपए का जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश के तहत उम्रकैद की सजा और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
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