अगर इस अपराध के तहत थरूर दोषसिद्ध होते हैं तो उन्हें 10 वर्ष तक की सजा मिल सकती है। मौत के इस मामले में सुनंदा पुष्कर के पति थरूर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 498-ए और 306 के तहत आरोप तय किए गए हैं लेकिन मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने जवाब में कहा था कि वह जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच एसआईटी से कराने की मांग को लेकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 को शहर में एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत मिली थीं। उस समय थरूर का आधिकारिक बंगले की मरम्मत का काम चल रहा था, जिसकी वजह से दंपति होटल में रह रहे थे। इससे पहले सुनंदा पुष्कर की मौत का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का निपटारा कर सुनवाई बंद कर दी थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मामला अब खत्म हो चुका है। पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और कोर्ट संज्ञान ले चुका है। इसलिए अब मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं है।