सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी के तौर पर शशि थरूर पर केस चलाए जाने के आदेश के बाद अब शशि थरूर ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया है। बताया जा रहा है कि शशि थरूर को इस बात का डर है कि सात जुलाई को सुनवाई के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें कि सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में उनके पति शशि थरूर को कुछ दिन पहले ही सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी माना है।
मुंबई में रेलवे ट्रैक पर गिरा फुटओवर ब्रिज, लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट के सामने यह याचिका उस वक़्त दायर की गई है जब पुलिस ने मामले में आरोप पत्र तैयार कर लिया है। दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के उत्थान) और 498 ए (क्रूरता) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है। यदि थरूर को दोषी ठहराया गया तो उन्हें जेल में दस साल तक के कैद हो सकती है। चार्ज शीट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस का दावा है कि सुनंदा को मानसिक रूप से परेशान किया गया था और उन्हें आत्महत्या के लिए थरूर ने प्रेरित किया। बता दें कि आईपीसी की धारा 498 ए के अंतर्गत पति या पति के रिश्तेदार महिला के प्रति क्रूर व्यवहार करने पर तीन साल की सजा हो सकती है।
ब्रेकअप के बाद भाजपा के इस वार से…, क्यों डरी हैं पीडीपी प्रमुख मेहबूबा? रहस्य है सुनंदा पुष्कर की मौत सुनंदा पुष्कर ने 8 जनवरी 2014 को अपने पति शशि थरूर को लिखा था कि, “मेरी जीने की इच्छा नहीं है और मैं सिर्फ मौत की कामना कर रही हूं।” इस ईमेल के 9 दिन बाद सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक होटल में मृत पाई गई थीं। शशि थरूर से सुनंदा की शादी उनकी तीसरी शादी थी। इस मामले में पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है वह ‘अबेटमेंट फॉर सुसाइड’ और क्रुएलिटी के तहत ही दायर की गई है।