तबरेज के वकील ने कोर्ट में दी ये दलील
– आपको बता दें कि तबरेज अंसारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 6 ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ए.के.साहनी ने बेंच को बताया कि तबरेज अंसारी मामले में इनका नाम प्राथमिकी में नहीं है और न ही नामजद आरोपी पप्पू मंडल ने पुलिस को दिए अपने बयान में इनका नाम लिया है। इस सब के बावजूद सभी आरोपी लगभग छह महीने से जेल में बंद हैं।
– दलील में यह भी कहा गया कि तबरेज़ को चोरी के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था और चार दिन बाद उसकी तबीयत ख़राब हुई और इलाज के दौरान सदर अस्पताल में उनकी मौत हो गई लिहाजा यह हिरासत में मौत का मामला है इसलिए इन अभियुक्तों को ज़मानत मिलनी चाहिए।
– आपको बता दें कि 6 महीने पहले झारखंड के सरायकेला इलाके में भीड़ ने तबरेज अंसारी नाम के एक शख्स को पीट-पीटकर मार डाला था। लोगों ने चोरी के शक में इस तबरेज को पकड़ा था। भीड़ ने मौके पर ही तबरेज को खूब पीटा था, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।