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Sonu Punjaban ने Tihar Jail में जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश, अस्पताल में भर्ती

locationनई दिल्लीPublished: Jul 18, 2020 06:01:39 pm

देह व्यापार रैकेट की सरगना Sonu Punjaban ने Tihar Jail में उठाया बड़ा कदम
जहरीली दवाइयां खाने से बिगड़ी तबीयत, DDU Hospital में किया गया भर्ती
Minor से देह व्यापार कराने जुर्म में पाई गई दोषी, अभी सजा का ऐलान होना बाकी

Sonu punjaban

सोनू पंजाबन ने तिहाड़ जेल में खाया जहर

नई दिल्ली। नाबालिगों का अपहरण कर उनसे वेष्यावृत्ति कराने के मामले में दोषी करार दी गई सोनू पंजाबन ( Sonu Punjaban ) ने तिहाड़ जेल ( Tihar Jail ) में बड़ा कदम उठाया है। तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद जिस्मफरोशी रैकेट की सरगना सोनू पंजाबन (Sonu punjaban) ने कोई जहरीली चीज का सेवन कर लिया जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। सोनू को डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, सोनू पंजाबन ने जहरीली दवाई खा ली थी, जिससे उसकी हालत खराब हुई है। उसे फिलहाल दीनदयाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां अब इलाज के बाद सोनू पंजाबन की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
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दिल्ली की कोर्ट ने पिछले दिनों गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन और उसके साथी संदीप को नाबालिगों से देह व्यापार कराने में दोषी करार दिया है। अगली सुनवाई में सोनू पंजाबन की सजा का एलान किया जाएगा।
आरोप है कि सोनू और उसके साथी संदीप ने नाबालिगों का अपहरण किया फिर कैद में रखा और मानव तस्करी भी करवाई।
यही नहीं नजफगढ़ के रहने वाले एक परिवार ने सोनू पंजाबन पर उनकी 16 वर्ष की बेटी का अपहरण कर उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। इसके बाद जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2014 में सोनू पंजाबन उर्फ गीता अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया था।
ऑर्गनाइज सेक्स रैकेट चलाने का केस
सोनू पंजाबन पर दिल्ली के कई थानों के अलावा देश के कई राज्यों में बड़ा ऑर्गनाइज सेक्स रैकेट चलाने का मामला भी दर्ज है।

मकोका के तहत केस दर्ज
सोनू पर मकोका के तहत भी केस दर्ज किया गया था। सोनू पंजाबन इतना बड़ा नाम हो गई थी कि उसके किरदार और बॉलीवुड में फिल्में भी बनने लगी थी। फुकरे फिल्म में भोली पंजबान का किरदार दरअसल सोनू पंजबान का ही किरदार है।
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एक साल पहले कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत

करीब एक साल पहले पिछले साल 31 मई को हाईकोर्ट ने सोनू पंजाबन को एक महीने की अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, अंतरिम जमानत दो महीने की मांगी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने एक महीने की ही मंजूर की थी। वो भी 50 हजार रुपये के बॉन्ड के साथ। सोनू ने कैंसर को लेकर जांच कराने का तर्क दिया था।

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