क्राइम

टेलीफोन एक्सचेंज केस : मारन को CBI के सामने पेश होने के आदेश

दयानिधि मारन को सुप्रीम कोर्ट ने दी गिरफ्तारी से राहत, सीबीआई के सामने पेश होने के दिए आदेश

Nov 28, 2015 / 11:12 am

अमनप्रीत कौर

Dayanidhi Maran

नई दिल्ली। टेलीफोन एक्सचेंज केस में पूर्व टेलिकॉम मंत्री दयानिधि मारन को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से तो फिलहाल छूट मिल गई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें सीबीआई के सामने 6 दिन पूछताछ के लिए पेश होने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अवधि 30 नवंबर से शुरू होगी और उन्हें 5 दिसंबर तक सीबीआई के सामने पेश होना होगा। इसके साथ ही उन्हें सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सीबीआई के सवालों के जवाब देने होंगे।

कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि अगर मारन सवालों के जवाब नहीं देते और छानबीन में पूरा तरह से सहयोग नहीं करते तो केंद्रीय जांच एजेंसी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि सीबीआई को अभी इस मामले में मारन को गिरफ्तार कर पूछताछ की इजाजत नहीं दी जा सकती।

मारन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे रखी है। मद्रास हाई कोर्ट ने मारन की अग्रिम जमानत की अवधि खारिज कर दी थी और निर्देश दिया था कि वह सीबीआई के सामने सरेंडर करें।

यह है मामला

सीबीआई ने मारन और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप है कि उनके घर पर 300 से ज्यादा हाईस्पीड टेलीफोन लाइनें उपलब्ध करवाई गई थीं और उनके भाई कलानिधि के सन टीवी चैनल को अपलिंक करने की सुविध दी गई जब दयानिधि मारन 2004-07 के दौरान टेलीकॉम मिनिस्टर थे। सरकार को इससे 1.2 करोड़ का नुकसान हुआ था।

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