तेलंगाना पुलिस को सरेंडर करेंगे मोरानी
शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई. चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। बेंच ने करीम मोरानी को इस मामले में तुरंत राज्य पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहा है।
शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई. चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। बेंच ने करीम मोरानी को इस मामले में तुरंत राज्य पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए कहा है।
सेशन कोर्ट में भी नहीं मिली थी जमानत
हैदराबाद हाईकोर्ट ने 5 सितंबर को सेशन कोर्ट के मोरानी की जमानत अर्जी को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा था। सेशन कोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लिया था कि मोरानी ने इस तथ्य को छिपाया कि भ्रष्टाचार के हाई प्रोफाइल मामले में उन पर मुकदमा चल रहा है और वह कई महीने जेल में रह चुके हैं। आपको बता दें कि मोरानी 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में भी आरोपी हैं।
हैदराबाद हाईकोर्ट ने 5 सितंबर को सेशन कोर्ट के मोरानी की जमानत अर्जी को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा था। सेशन कोर्ट ने इस तथ्य का संज्ञान लिया था कि मोरानी ने इस तथ्य को छिपाया कि भ्रष्टाचार के हाई प्रोफाइल मामले में उन पर मुकदमा चल रहा है और वह कई महीने जेल में रह चुके हैं। आपको बता दें कि मोरानी 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में भी आरोपी हैं।
कई बार रेप करने का लगा था आरोप
आपको बता दें कि करीम मोरानी पर एक 25 साल की युवती ने शादी का झांसा देकर कई बार रेप करने का आरोप लगाया था। बलात्कार के मामले में इसी साल जनवरी में मोरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर आरोप लगा था कि मोरानी ने साल 2015 में मुंबई में और यहां एक फिल्म स्टुडियो में युवती के साथ बलात्कार किया था।
आपको बता दें कि करीम मोरानी पर एक 25 साल की युवती ने शादी का झांसा देकर कई बार रेप करने का आरोप लगाया था। बलात्कार के मामले में इसी साल जनवरी में मोरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर आरोप लगा था कि मोरानी ने साल 2015 में मुंबई में और यहां एक फिल्म स्टुडियो में युवती के साथ बलात्कार किया था।
करीम मोरानी ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म ‘चेन्नई एक्सप्रेस’ में बतौर निर्माता काम किया था। इससे पहले उन्होंने विवेक ओबरॉय की फिल्म ‘दम’ में बतौर प्रोड्यूसर काम किया था।