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टेरर फंडिंग केस: कारोबारी जहूर वताली गिरफ्तार, आतंकियों को पैसे भेजने का आरोप

वर्ष 2009 में जहूर वताली पर भूमि के अवैध अतिक्रमण और हमले करवाने का आरोप लगा था और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

नई दिल्लीAug 17, 2017 / 10:02 pm

Rahul Chauhan

एनआईए ने जहूर वताली को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों के वित्त पोषण से संबंधित मामले में कारोबारी जहूर अहमद शाह वताली को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार एनआईए ने बुधवार को श्रीनगर, हंडवाड़ा, कुपवाड़ा और बारामूला में कई स्थानों पर छापे मारे। इसमें जहूर अहमद शाह वताली विदेशी स्रोतों से बेहिसाब धन प्राप्त करने में लिप्त पाया गया जिसका इस्तेमाल कश्मीर घाटी में आतंकवादियों और अलगाववादियों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों के लिए प्रयोग किया गया।

पहले से चल रहा है मामला
एनआईए ने गत 3 जून को श्रीनगर में जहूर वताली के घर की जांच की और कई वित्तीय लेनदेन और भूमि सौदों से जुड़े दस्तावेजों को जब्त कर लिया। जब्त संपत्ति के दस्तावेजों में बिक्री और खरीद में नकदी लेनदेन की भारी मात्रा में पता चला है। जहूर वताली पर गैरकानूनी तौर पर अलगाववादियों, आतंकवादियों और पत्थरबाजों को धन पहुंचाने का कार्य करने का संदेह था। उसे 1990 में जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने यासीन मलिक, सज्जाद गनी लोन, बिलाल लोन और अन्य के साथ हिरासत में लिया था। वह आठ महीने जेल में रहा था।
2009 में भी दर्ज हुआ था केस
वर्ष 2009 में जहूर वताली पर भूमि के अवैध अतिक्रमण और हमले करवाने का आरोप लगा था और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उसके खिलाफ फर्जी पासपोर्ट पर यात्रा करने का भी आरोप था। उसने रद्द पासपोर्ट को सौंपने के बजाय 21 मार्च 2016 को यात्रा की। उसने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो दिल्ली में अधिकारियों ने पासपोर्ट जब्त कर लिया। एनआईए जब्त वित्तीय लेन-देन के विवरण और संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड के बारे में वताली से पूछताछ कर रही है। उसे शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष एनआईए जज के समक्ष पेश किया जाएगा।

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