प्रदेश सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए शाम 7 बजे तक सम्पूर्ण बाजार बंद कराने एवं मॉस्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग कराने के आदेश जारी किए थे लेकिन कोरोना से बचाव के लिए जारी इस गाइड लाइन का नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में पालन नहीं हो रहा था देर रात्रि तक बाजार में दुकानें खोली जा रही थी लोग बिना मॉस्क के घूमते दिखाई दे रहे हैं ऐसी लापरवाही को देखते हुए गुरुवार को एसडीएम अश्विनी कुमार रावत ने एक आदेश जारी कर अधिनस्थों को निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों में बाजार शाम 7 बजे के बाद भी खुले रहते हैं तथा लोग बाजार में बिना मॉस्क पहने निकल रहे हैं जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है जबकि कलेक्टर एवं गृह मंत्रालय ने समस्त बाजार शाम 7 बजे तक बंद किए जाने के एवं प्रत्येक व्यक्ति को मॉस्क लगाने के लिए आदेशित किया गया है। उसके उपरांत भी भितरवार अनुभाग के बाजार बंद नहीं हो रहे न ही लोगों द्वारा मॉस्क का प्रयोग किया जा रहा ऐसी स्थिति को देखते हुए सम्पूर्ण बाजार शाम 7 बजे तक बंद करना सुनिश्चित किया जाए और मॉस्क को प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से पहने ।
इसके लिए उपयुक्त कदम उठाएं जाएं वहीं जारी आदेश में एसडीएम ने समस्त तहसीलदारों को निर्देश देते हुए कहा नियमित मॉनिटरिंग करें इस दौरान कोई भी दुकानदार शाम 7 बजे के बाद भी अपने प्रतिष्ठान खोले मिले तो उसकी दुकान को 14 दिनों तक सील करने की कार्रवाही करें साथ ही बिना मॉस्क के मिलने वाले लोगों के खिलाफ चालानी की कार्रवाही करें। एसडीएम ने उक्त गाइडलाइन का पालन कराने भितरवार,चीनोर,करहिया,बेलगड़ा,आंतरी थाना प्रभारी को लिखकर पुलिस बल के सहयोग की बात कही है।