एडीपीओ श्रद्धा श्रीवास्तव ने बताया कि 23 फरवरी २०18 की रात पंजाब नेशनल बैंक शाखा धनगौर में आरोपी ने दीवाल में छेद करके अंदर प्रवेश कर सब्बल से ताले तोड़कर अलमारी खोलने का प्रयास किया था। अलमारी नहीं खुलने पर अलमारी के तालों को सब्बल से तोड़ा गया और अलमारी में रखे संदूकों को खोलकर उसमें रखें 22 चिल्लर पैकेट 10 अदद कुल मसरुका 50 हजार एवं 40 एटीएम कार्ड जो कि लिफाफे में बंद थे, उन्हें चोरी कर लिया था। बैंक में चोरी का अपराध कारित करने पर अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया था। जिसमें अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को प्रमाणित पाते हुए न्यायालय ने अभियुक्त गोलू श्रीराम को दोष सिद्ध किया गया।