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खुले में मेडिकल अपशिष्ट सामग्री फेंकने पर कार्रवाई

locationदमोहPublished: May 30, 2020 05:03:50 pm

Submitted by:

Sanket Shrivastava

खुले में मेडिकल अपशिष्ट सामग्री फेंकने पर कार्रवाई

Severe negligence in Westmanagement, Bio-medical waste being thrown on the premises, danger of infection spreading ...

वेस्टमैनेजमेंट में हो रही गंभीर लापरवाही, परिसर में ही फेंक रहे बायो मेडिकल वेस्ट, संक्रमण का खतरा …

दमोह. विशेष सतर्कता अभियान इस कोरोना महामारी के समय कलेक्टर तरुण राठी के मार्ग दर्शन में चलाया जा रहा है। जिसमें मास्क न लगाने वाले खुले में थंूकने वाले सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। एक मामले में प्राइवेट बस स्टैंड पर नाश्ता दुकान का संचालन करने वाले संतोष चौरसिया अपनी दुकान के सामने सड़े गले पेय पदार्थ फैंक रहे थे। जिसकी जानकारी आसपास के दुकानदारों द्वारा सीएमओ कपिल खरे दमोह को दी गई। तत्काली ही दुकानदार को तहसील कार्यालय बुलाकर ५०० रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। वहीं दूसरे मामले में क्वारंटीन सेंटर सेंट्रल स्कूल के पीछे किसी व्यक्ति के द्वारा मेडिकल संबंधित अपशिष्ट सामग्री सीरेंज कॉटन आदि खुले स्थान पर फेंक दिया था। जिसकी जानकारी लगने पर तहसीलदार बबीता राठौर मौके पर पहुंची उनके द्वारा जांच की गई और पता चला कि वही पास ही रहने वाले गरीब दास पटेल के द्वारा यह सामग्री फेंकी गई है। नगरपालिका की टीम को बुलाकर 5000 के जुर्माने से दंडित किया।स्वच्छता निरीक्षक सतीश नामदेव व अभिषेक शुक्ला द्वारा जुर्माने की रसीद काटी गई और कार्रवाई में मौजूद रहे। इससे पहले सार्वजनिक स्थान पर थूंकने वाले दो लोगों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना किया जा चुका है।
सीएमओ कपिल खरे ने आमजन से अपील की है कि लोग निर्देशों का पालन करें। खुले में संक्रामक बीमारी फैलाने वाला कचरा फैंकने, सार्वजनिक जलाशयों में नहाने व सार्वजनिक स्थान पर थूंकने पर जुर्माना किया जा रहा है। इन मामलों में सजा का भी प्रावधान है।

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