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बनवार स्कूल के अनाधिकृत प्राचार्य एसके मिश्रा निलंबित

locationदमोहPublished: May 19, 2023 07:29:51 pm

Submitted by:

Samved Jain

प्राचार्य पद पर जबरन काबिज रहने, परीक्षा में गड़बड़ी और दस्तावेज जलाने जैसे थे आरो

बनवार स्कूल के अनाधिकृत प्राचार्य एसके मिश्रा निलंबित

बनवार स्कूल के अनाधिकृत प्राचार्य एसके मिश्रा निलंबित

दमोह. हायर सेकंडरी स्कूल बनवार में प्राचार्य के पद पर बिना रहे भी सीट संभालने, वित्तीय गड़बड़ी करने, बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी करने और जांच में दस्तावेज मांगने पर जलाने जैसे आरोप झेल रहे उमाशि एसके मिश्रा को लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त द्वारा निलंबित कर दिया गया है। पत्रिका द्वारा पूरे मामले को सामने लाया गया था। इसके बाद संभागीय संयुक्त संचालक ने मामले की बारीकी से जांच कराई थी। जिसमें काफी गड़बड़ी सामने आई थी। इसके बाद सामने आए प्रतिवेदनों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। मामले में डीइओ दमोह को भी नोटिस जारी कर जानकारी चाही गई है।
बता दें कि बोर्ड परीक्षा के दौरान हुई बनवार केंद्र पर नकल सामने आने के बाद डीइओ ने बीइओ को जांच के लिए भेजा था। यह जांच पूरी नहीं हो सकी थी, क्योंकि बीइओ ने यहां पदस्थ प्राचार्य संजय कोष्ठी को पत्र भेजा था, जिन्होंने यह लिखते हुए पत्र वापस कर दिया था कि स्कूल के पूर्व प्रभारी प्राचार्य एसके मिश्रा ने उन्हें ६ महीने से प्रभार नहीं दिया है। इसके बाद नई जांचें शुरू हुई थी। जबकि परीक्षा के दौरान यहां फर्जी छात्रों के बिना प्रवेश पत्र के बैठने और जांच से बचने दस्तावेजों को जलाने जैसे गंभीर आरोप सामने आए थे। मामले में जेडी ने डीइओ को तलब किया था। साथ ही जांच समिति बनाकर रिपोर्ट देने कहा था। पूरे मामले को लगातार पत्रिका द्वारा १४ अप्रेल से प्रकाशित किया गया था। मामले में जेडी ने जांच कराते हुए कार्रवाई के लिए लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखा था। इसके बाद आयुक्त ने आरोपित उच्च माध्यमिक शिक्षक एसके मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी पत्र में बताया गया है कि आरोपित मिश्रा पर कक्षा १०वीं व १२वीं में नियमित श्रेणी में बोर्ड परीक्षा में अन्य जिले के विद्यार्थियों को सम्मिलित कराया जाना, संस्था में माह नवंबर २०२२ को नियमित प्राचार्य की उपस्थिति होने के उपरांत प्राचार्य का प्रभार अद्यतन सौंपने, संस्था में विद्यार्थियों के प्रवेश व परीक्षा आदि में संबंधित अभिलेख से छेड़छाड़ करने, आगजनी कर अभिलेख नष्ट करने का दोषी पाया गया है। जिसके चलते एसके मिश्रा को निलंबित कर दमोह डीइओ ऑफिस अटैच किया गया है। मामले में जेडी से आरोप पत्र, अभिकथन, अभिलेख सूची व साक्ष्य सूची १५ दिन में भेजने के लिए डीइओ दमोह को निर्देश देने के लिए कहा है। जिस पर डीइओ दमोह को नोटिस जारी किया गया है। डीइओ एसके मिश्रा ने बताया कि मामले में सभी दस्तावेज भेजने की प्रक्रिया चल रही है।
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