स्कूल प्रबंधन जमा करे 89030 रूपए 18 हेज के साथ, तो हटाई जाएगी स्कूल से विधुत लाइन –
न्यायालय में पेश होने के बाद सेन्ट्रल स्कूल से निकली विधुत लाइन को हटाने के लिए परिवादी दीपक श्रीवास्तव अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में शनिवार को बिजली कंपनी ने अपना पक्ष पेश किया। जिसमें उन्होंने अपने जबाब दावे में कहा कि उनकी विद्युत लाइन 35 वर्ष पूर्व से वहां से निकली है। स्कूल बाद में बना था। स्कूल के निर्माण के समय आपत्ति आनी थी, एवं वर्तमान में यदि स्कूल प्रशासन विधुत लाइन हटाने में होने वाले खर्च 899030 रुपए 18 हेज के साथ जमा करे तो विधुत लाइन हटा दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि अभी सुरक्षा की दृष्टि से एक अतिरिक्त पोल लगा दिया गया है। परिवादी की और से पैरवी अजयदीप मिश्रा व संदीप खरे ने की। उन्होंने बताया कि अभी स्कूल प्रवंधन, जिला शिक्षा अधिकारी और जि़ला प्रशासन का जबाब न्यायालय में पेश नहीं हो सका है।