गंगा जमुना हायर सेकंडरी स्कूल की मान्यता निलंबित किए जाने के बाद अब निरस्त किए जाने संबंधी नोटिस जेडी सागर द्वारा जारी कर दिया गया है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर मनीष वर्मा द्वारा विवादों में घिरे गंगा जमना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को स्कूल की मान्यता निरस्त करने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिला शिक्षाधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कई अनियमितताएं गई। इसके अलावा मप्र बाल अधिकार संरक्षण परिषद सदस्यों के द्वारा 2 जून को किए गए निरीक्षण में प्रचलित पाठ्यक्रम से भिन्न उर्दू साहित्य की पुस्तकें पाई जाना व अन्य शिकायतें, जो माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 के नियमानुसार शाला पुस्तकालय में कोई ऐसी पुस्तक या अन्य रूपों का साहित्य अंतर्विष्ट नहीं होगा, जो साम्प्रदायिक विवाद या जातिवाद या धर्मए क्षेत्र या भाषा आदि के आधार पर भेदभाव का समर्थन अथवा प्रचार करे। साथ ही शाला पुस्तकालय में भारत सरकार या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किसी पुस्तक को नहीं रखा जाएगा। इसलिए उक्त संबंध में स्कूल प्रबंधन सुसंगत प्रमाणित दस्तावेजों के साथ 3 दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि क्यों न मान्यता निरस्त कर दी जाए।
शासकीय माध्यमिक स्कूल सगौड़ी कला, मडिय़ादो, रजपुरा, प्राथमिक शाला जैतगढ़ माल के प्रभारियों को डीइओ द्वारा ९ मई को आदेश जारी कर कहा गया कि तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य को सुचारू रूप से संचालन के लिए क्रेताओं को रुकने के लिए स्कूलों के कमरों और प्रांगण की जरूरत है। इसलिए निर्देशित किया जाता है कि क्रेता स्टॉफ को ठहरने के लिए कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इधर इस संबंध में डीइओ एसके मिश्रा का कहना है कि मुझे डीएफओ से पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें तेंदूपत्ता संग्रहण करने के लिए भवनों को चाहा गया था। इस पत्र के आधार पर प्रधानाध्यापकों को स्कूल भवन तेंदूपत्ता संग्रहण करने वालों को उपलब्ध कराए जाने के लिए आदेश पत्र जारी किया था। डीइओ मिश्रा का कहना है कि मुझे यह नहीं पता किस फर्म को भवन उपलब्ध कराए गए थे।