दमोहPublished: May 19, 2019 12:03:28 am
Sanket Shrivastava
जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल की याचिका पर हाईकोर्ट ने दमोह एसपी को सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के निर्देश दिए हैं
Devender Chaurasia murder case
जबलपुर. दमोह के बहुचर्चित देवेन्द्र चौरसिया हत्याकांड के मामले में दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल की याचिका पर हाईकोर्ट ने दमोह एसपी को सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि वह एसपी के सम्बन्ध इस सम्बन्ध में एक सप्ताह के भीतर आवेदन पेश करे। जिसके बाद एसपी जांच करके निर्णय लेंगे। इस आदेश के साथ हाईकोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी। दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल की ओर दायर याचिका में कहा गया कि दमोह में 15 मार्च 2019 को देवेन्द्र चौरसिया की हत्या हो गई थी। इस मामले में बसपा विधायक रामबाई के पति और अन्य लोगों के साथ याचिकाकर्ता के पुत्र इंद्रपाल सिंह पटेल को भी आरोपी बना दिया गया। याचिकाकर्ता ने एसपी, आईजी और डीजीपी को पत्र लिखकर कहा कि उनके पुत्र को राजनैतिक दुर्भावना के तहत हत्या के मामले में झूठा फंसाया जा रहा है।
घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए। पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं की। अधिवक्ता मनीष सोनी ने तर्क दिया कि घटनास्थल पर सीसीटीवी लगे हुए थे। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने दमोह एसपी को घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के निर्देश दिए है।