आरोपी पर की जिला बदर की कार्रवाई
दमोहPublished: Sep 18, 2019 05:37:59 pm
District Badar’s action on the accused
दमोह. जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने एसपी विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार कार कार्रवाई की है। उन्होंने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फुटेरा वार्ड नंबर पांच ढिमरौला मोहल्ला निवासी शिवा रैकवार पिता राजेन्द्र रैकवार (२४) को जिले की भौगोलिक सीमा से आगामी 6 माह की कालावधि के लिए निष्कासित किया है। जिसे जिला बदर करने का आदेश देकर 24 घंटे के अन्दर दमोह जिले की सीमाओं से बाहर चले जाने की हिदायत दी है। बताया गया है कि वर्ष 2009 से 2018 की अवधि में कई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने पर यह जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
जिला बदर के इस आदेश में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर अनावेदक के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला बदर की अवधि में केवल उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन प्रकरणों में पेशी दिनांक को उपस्थिति के लिए छूट रहेगी। लेकिन इसके पूर्व अनावेदक को थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी साथ ही न्यायालय में पेशी होने के तुरन्त बाद वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगा। यह आदेश 12 सितम्बर 19 को जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।