मामले में विशेष लोक अभियोजक राजीव बद्री सिंह ने बताया है कि तेजगढ़ थानांतर्गत के ग्राम समदई में स्थित अपनी खेती की जमीन को झक्कू लाल अहिरवार ने आरोपी रतन लोधी को अधिया पर दी थी। दोनों में तय हुआ था कि दोनों आधी-आधी फसल लेंगे। दिनांक २२ मार्च 2016 को खेत से निकली गेहूं की फसल की थे्रेसिंग होने के दूसरे दिन 23 मार्च को पीडि़त झक्कू लाल अपने बेटे शारदा के साथ खेत पर गया था। जिसने अपने हिस्से के गेहूं मांगे तो आरोपी ने उसे गेहूं से देने से मना कर दिया। जब झक्कू लाल गेहूं की बोरियां उठाने लगा तो आरोपी ने उसे जातिगत गालियां देते हुए, लाठियों से मारपीट की। जिससे उसके हाथ में फै्रक्चर होने पर तेजगढ़ में रिपोर्ट की गई।
मामले में अभियाजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश आरएस शर्मा ने आरोपी रतन पिता भूरे सिंह लोधी (47) निवासी बीड़ी कॉलोनी तेजगढ़ को धारा ३२५ व एससीएसटी की धारा 3-2-5 में प्रकरण के विचारण के दौरान बिताई ११ दिन के कारावास व तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि आरोपी अर्थदंड नहीं देता है तो उसे 30 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास बिताया जाएगा।
मामले में अभियाजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश आरएस शर्मा ने आरोपी रतन पिता भूरे सिंह लोधी (47) निवासी बीड़ी कॉलोनी तेजगढ़ को धारा ३२५ व एससीएसटी की धारा 3-2-5 में प्रकरण के विचारण के दौरान बिताई ११ दिन के कारावास व तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि आरोपी अर्थदंड नहीं देता है तो उसे 30 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास बिताया जाएगा।