scriptसुपारी देकर पति की हत्या करवाने वाली पत्नी सहित 7 को आजीवन कारावास | Life imprisonment to 7 including wife who killed husband by giving bet | Patrika News

सुपारी देकर पति की हत्या करवाने वाली पत्नी सहित 7 को आजीवन कारावास

locationदमोहPublished: May 16, 2023 06:47:44 pm

Submitted by:

Atul sharma

– अवैध संबंधों के चलते दिया था घटना को अंजाम- विवेचना के दौरान पुलिस ने किया था मामले का खुलासा

सुपारी देकर पति की हत्या करवाने वाली पत्नी सहित 7 को आजीवन कारावास

दमोह, जिला न्यायालय।

दमोह. न्यायालय ज्योति राजपूत एडीजे द्वितीय हटा ने हत्या के एक बहुचर्चित मामले में हत्यारी पत्नी सहित ७ को दोहरे आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया। धारा 302, 120बी, 201, 34 भादवि 25, 27 आम्र्स एक्ट में आरोपी रामेन्द्र उर्फ बड़े राजा पिता रामाधार सिंह, सविता सिंह पति स्व. जितेन्द्र सिंह, कुंवरलाल लोधी पिता पंचू लोधी, नीरज उर्फ लकी महाराज पिता परमानंद तिवारी, लतीफ खान पिता जब्बार मोहम्मद, संतोष मिश्रा पिता हरिशंकर मिश्रा और सोनू खान पिता इब्राहिम खान को यह सजा सुनाई गई है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार ९ सितंबर 2016 को सुबह के लगभग 8 बजे जब मृतक की पत्नी सविता सिंह नल पर पानी भरने के लिए गई थी और घर के दरवाजे खुले छोड़ गई थी। घर में पति जितेन्द्र सिंह और ससुर कीरत सिंह सो रहे थे। तभी नल पर पानी भरते समय किसी ने बताया कि तुम्हारे पति का खून हो गया है, घर जाकर देखा तो पति जितेन्द्र सिंह खून से लथपथ पड़े मिले। जिनकी मौत हो चुकी थी। आरोपी सविता ने ही उक्त प्रकार की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी।
विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सविता सिंह व आरोपी रामेन्द्र उर्फ बड़ेराजा के अवैध प्रेम संबंधों के कारण दोनों ने मिलकर षडयंत्र के तहत जितेन्द्र की हत्या की सुपारी देकर कुंवरलाल लोधी, नीरज उर्फ लकी महाराज तिवारी, लतीफ खान, संतोष मिश्रा, सोनू खान के साथ मिलकर हत्या करवाई थी। विवेचना दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उक्त आरोपीगणों के विरूद्व प्रकरण दर्ज किया गया था। अपराध सिदध पाए जाने से उक्त आरोपीगणों के विरुद्ध विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व तर्कों के आधार पर न्यायालय द्वारा सभी ७ आरोपियों को दोहरा आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी मुकेश कुमार पांडेय विशेष लोक अभियोजक हटा द्वारा की गई। उक्त प्रकरण चिन्हित सनसनी खेज मामला था।
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