दमोह

पश्चिम मध्यरेल के डीआरएम को न्यायालय में हाजिर होने का दिया आदेश

स्टेशन समीप जलभराव एवं पानी निकासी को लेकर लगाई थी दमोह कोर्ट में याचिका

दमोहSep 28, 2019 / 11:46 pm

lamikant tiwari

Order given to DRM of West Central to appear in court

दमोह. न्यायालय में हाजिर होने के लिए पश्चिम मध्य रेल के डीआरएम को दमोह न्यायालय में पेश होने का आदेश जिला न्यायालय से दिया गया है।
रेलवे स्टेशन क्षेत्र में जल भराव एवं पानी की निकासी का उचित प्रबंधन न होने से व्यापक लोकहित प्रभावित होने पर जिला न्यायालय दमोह में लोकोपयोगी जनहित याचिका प्रस्तुत की गई। जिसमें शुक्रवार को प्रथम अपर जिला न्यायाधीश पूरन सिंह की अदालत में सुनवाई की गई। जिसमें रेलवे की ओर से प्रबंधक स्टेशन मास्टर एवं नगर पालिका की ओर से मुख्य नगरपालिका अधिकारी न्यायालय में उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता एड. मुकेश पांडे ने बताया कि उनकी यह याचिका व्यापक लोकहित से संबंधित है। नगर पालिका एवं रेलवे प्रशासन द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरती जा रही है। रेलवे परिसर से निकलने वाले एवं शहर की नालियों से निकलने वाले पानी की निकासी का उचित प्रबंधन ना होने से बारिश का पानी याचिकाकर्ता के मकान सहित अनेक शहरवासियों के मकानों में भर रहा है। जिससे शहर वासियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यह याचिका प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय में पिछली सुनवाई पर प्रबंधक स्टेशन मास्टर दमोह की ओर से न्यायालय में आपत्ति की गई थी कि इस याचिका में उचित पक्षकारों को नहीं जोड़ा गया है। स्टेशन मास्टर के विरुद्ध यह याचिका प्रचलनशील नहीं है। जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर डिविजनल रेलवे मैंनेजर पश्चिम मध्यरेल जबलपुर को प्रकरण में पक्षकार बनाए जाने की अपील की थी। आवेदक की याचिका में विवाद दमोह रेलवे स्टेशन से संबंधित है और दमोह रेलवे स्टेशन जबलपुर मंडल के अंतर्गत आती है। जबलपुर मंडल का प्रमुख अधिकारी डिविजनल रेलवे मैंनेजर डीआरएम है, जिस कारण उसको न्यायालय में आयोजित किया जाए। न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार कर प्रकरण में डीआरएम को संयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई। साथ ही उक्त पक्षकार को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार 30 सितंबर को होगी। जिसमें डीआरएम उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से एड. कपिल सोनी ने पैरवी की।

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