दमोह

आरटीओ ने फिर की कार्रवाई, बिना परमिट के चलाई जा रही बस जब्त, मचा हड़कंप

करीब 1 लाख रुपए का तय होगा जुर्माना 8 ऑटो 1 जीप भी जब्त

दमोहFeb 28, 2020 / 09:29 pm

lamikant tiwari

RTO took action again, confiscated bus running without permit, stirred up,RTO took action again, confiscated bus running without permit, stirred up

दमोह. प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नियमितरूप से जिले भर में की जाने वाली वाहनों की सघन चैकिंग से हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने रुटीन चैकिंग के दौरान अभी तक छह बसों को जब्त कर चालानी कार्रवाई की है। साथ ही करीब एक दर्जन ऑटो रिक्शा, दो मालवाहकों सहित करीब लाखों रुपयों की चालानी कार्रवाई की है। प्रभारी जिला परिवहन अधिकारी ने शुक्रवार को एक बार फिर एक निजी यात्री बस की चैकिंग की। जिसको बिना परिमिट के चलाए जाने पर उसे जब्त कर आरटीओ कार्यालय में रखा है। जिसमें जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है।
जिला परिवहन अधिकारी आरडी दक्ष ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को सुबह करीब १० बजे से अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर वाहनों की सघन जांच की। जिसमें तेजगढ़ थाना क्षेत्र के इमलिया समीप चलाई जाने वाले एक निजी यात्री बस को जब्त करने के बाद उसे आरटीओ कार्यालय में रखा गया है। उन्होंने बताया कि बस क्रमांक एमपी १६ पी ०४७० जबलपुर के किसी पनया निवोयू की बस जबलपुर से इमलिया होकर राजापटना तक चलाई जा रही थी। इस बस को चैक करने पर उसके पास परमिट नहीं पाया गया। अन्य दस्तावेजों में भी कमी पाए जाने पर तुरंत ही उसे जब्त करते हुए आरटीओ कार्यालय में रखवाने के बाद जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि बस ५६ सीटर है जिसे बिना परमिट के चलाए जाने पर करीब एक लाख रुपए का जुर्माना होगा। जिसकी कार्रवाई की जा रही है।
8 ऑटो रिक्शा तथा 1 जीप जब्त –
शुक्रवार को सुबह से देर शाम तक चली वाहनों की सघन चैकिंग के दौरान ८ ऑटो रिक्शा व एक जीप बिना परमिट सहित अन्य दस्तावेजों की कमी होने पर उन्हें जब्त करने के बाद इमलिया पुलिस चौकी में वाहनों को जब्त करके रखा गया है। इसके अलावा २३ वाहनों में कमियां पाए जाने पर १० हजार रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है।
बस संचालकों को दिए निर्देश, सीटें व किराया करें सुनिश्चित –
आरटीओ दक्ष ने बस संचालकों से कहा है कि यदि बस में कोई भी नि:शक्त सफर करता है तो उससे निर्धारित किराए का ५०फीसदी किराया ही लें। उसे ५० प्रतिशत किराए की छूट देना जरूरी है साथ ही उसे सीट नंबर एक से पांच तक सुरक्षित रखा जाए। कोई भी बस हो हर बस में सीट नंबर एक से पांच तक नि:शक्त लोगों के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए भी सीट क्रमांक छह से १० तक सुरक्षित रखे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीट क्रमांक छह से १० तक कुल पांच सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी जाएं। जो भी बस संचालक नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
दस्तावेज लेकर चलें –
आरटीओ आरडी दक्ष ने बताया कि कई बसों में दस्तावेजों मेें कमियां पाईं जा रहीं हैं। सभी बस संचालकों को उन्होंने निर्देशित किया है कि फिटनेश, परमिट, बीमा के दस्तावेजों सहित, लाइसेंस व अन्य दस्तावेजों को वाहन में लेकर चलें। जिससे कभी भी वाहनों की चैकिंग के दौरान बस रोके जाने पर यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
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