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रिश्वत लेने वाले आरोपी को किया न्यायालय में पेश, कई धाराओं में किया मामला दर्ज

locationदमोहPublished: May 20, 2019 11:10:46 pm

Submitted by:

lamikant tiwari

एक मासूम के इलाज के नाम पर मिली 20 हजार की राशि में से मांगी थी 15 हजार की रिश्वत

The accused who took the bribe filed in the court, filed a case in se

The accused who took the bribe filed in the court, filed a case in se

दमोह. कलेक्ट्रेट में पदस्थ लिपिक संजू सोनी नामक बाबू को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे सोमवार दोपहर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जमानत पर रिहा किया गया है।
मामले में सीएसपी मुकेश अबिद्रा ने बताया कि कलेक्ट्रेट में पदस्थ सहायक ग्रेड तीन संजू सोनी पिता भगीरथ सोनी निवासी श्याम नगर के खिलाफ जटाशंकर कॉलोनी निवासी मीनू सोनी पति गोपाल सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें मीनू ने उल्लेख किया था कि उसकी दो साल की बेटी के इलाज के लिए रेडक्रॉस से २० हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिली थी। जिसके बदले रेडक्रॉस का कार्य देखने वाले बाबू संजू सोनी ने उससे कलेक्टर के नाम पर १० हजार व स्वयं के लिए ५ हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में सहायता राशि २० हजार रुपए की पूरी राशि एटीएम से निकालकर संजू बाबू को दे दी थी। मामले में मोबाइल पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी पेश की थी। इसे कलेक्टर ने गंभीरता से लेकर आरोपी संजू बाबू को शनिवार को ही निलंबित कर दिया था। जिसमें मीनू सोनी की रिपोर्ट पर आरोपी संजू बाबू के खिलाफ अपराध क्रमांक ४१०/१९ धारा ४२० का मामला दर्ज करने के बाद जांच में आए साक्ष्यों के आधार पर ७-१-डी १३ -२ भ्रष्टाचार अधिनियम १९८८ का इजाफा करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। मामले में आरोपी संजू बाबू के पास से एक मोबाइल, १९ हजार रुपए नकद जब्त किए गए। यह कार्रवाई कोतवाली थाना प्रभारी आरके गौतम, उप निरीक्षक मनोज गोयल, आकांक्षा उरमलिया ने की है। जिसमें आरोपी पर कार्रवाई करने के बाद न्यायालय में पेश किया। बाद में उसे न्यायालय से जमानत पर रिहा किया गया।
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