जिसके पास से बरामद किए गए सोसाइट नोट में आरोपी विजय यादव पिता बब्बू यादव (37) निवासी लखनपुरा ग्राम अभाना थाना नोहटा से ब्याज पर रुपए उधार लेने के बाद उसके साथ आरोपी द्वारा मारपीट करने तथा भय से इंदौर चला गया था। आरोपी ने उसका एटीएम भी ले लिया था। इंदौर से लौटने पर फिर मारने की धमकी से पीडि़त होकर उसने सोसाइट कर ली थी। सोसाइट नोट की जांच करने तथा पीएम रिपोर्ट के बाद आरोपी विजय यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
जिसके खिलाफ धारा 306 आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा 306, 311 साहूकार एक्ट, मप्र अधिनियम की धारा 1934, 4/5 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1935 में का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेजा गया।