scriptपनडुब्बी नष्ट की, एक पोकलेन मशीन, हिटैची व तीन हाईवा पकड़े | Destroyed the submarine, caught a Poklen machine, Hitachi | Patrika News

पनडुब्बी नष्ट की, एक पोकलेन मशीन, हिटैची व तीन हाईवा पकड़े

locationदतियाPublished: Nov 29, 2021 11:29:11 pm

Submitted by:

rishi jaiswal

जिले में सख्ती के बाद भी धड़ल्ले से वन एवं राजस्व सीमा में हो रहा अवैध उत्खनन
 
 

पनडुब्बी नष्ट की, एक पोकलेन मशीन, हिटैची व तीन हाईवा पकड़े

पनडुब्बी नष्ट की, एक पोकलेन मशीन, हिटैची व तीन हाईवा पकड़े

दतिया. जिले में खनन माफिया धड़ल्ले से वन और राजस्व सीमा में अवैध उत्खनन कर रहे हैं। अधिकारियों के मैदान में उतरने के बाद एक बार फिर अवैध खनन की सच्चाई सामने आई है। अधिकारियों के मैदान में उतरने के बाद एक पनडुब्बी को नष्ट किया गया तथा एक पोकलेन मशीन, एक हिटैची व तीन हाईवा जब्त किए गए। जिले में सेंवढ़ा रेंज अंतर्गत लांच बीट में ग्वालियर सीसी एफ. एवं डीएफओ बृजेन्द्र श्रीवास्तव के निर्देशन में वन परीक्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र गुर्जर ने वन फोर्स लेकर लांच बीट में छापामार कार्रवाई की।
इस छापामारी से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे दबंगों को संभलने का मौका नहीं मिला और वे भाग गए। वन परिक्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र सिंह गुर्जर ने मौके पर पनडुब्बी को जेसीबी मशीन से नष्ट किया गया। पनडुब्बी जब्त कर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। गुर्जर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिल रही थी की लांच बीट में ग्वालियर की तरफ पनडुब्बी डाल कर अवैध रेत निकाली जा रही है। इस सूचना पर कार्रवाई की गई तो अवैध खनन में शामिल होकर पनडुब्बी छोड़ कर भाग गए। कार्रवाई में वन परिक्षेत्र अधिकारी शैलेन्द्र सिंह गुर्जर ,बीट गार्ड पवन अहिरवार, अखिल गोस्वामी, प्रमोद वर्मा, विपिन गंगोरिया, सुनील बसेडिया आदि शामिल रहे।
अवैध उत्खनन में लिप्त वाहन एवं मशीन जब्त

जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन पर नियंत्रण के लिए कलेक्टर संजय कुमार के निर्देशानुसार ग्राम अगोरा में खनिज विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अवैध उत्खनन में लिप्त पोकलोन, टाटा हिटैची मशीन एवं तीन हाईवा मौके से जब्त कर टाटा हिटैची मशीन को होमगार्ड ऑफिस एवं तीनों हाईवा को सिविल लाइन थाने में खड़ा करवाया गया है। ग्राम अगोरा में मुरम का अवैध उत्खनन कर रेलवे कंपनी मै. केपीटीएल द्वारा रेलवे के निर्माण कार्य में उपयोग किया जा रहा था। उक्त वाहनों एवं मशीन पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किए गए है।
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