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7 पेटी अवैध शराब सहित एक्टिवा गाडी सहित एक युवक आरोपी गिरफ्तार

locationदतियाPublished: Feb 18, 2020 04:18:16 pm

Submitted by:

Gaurav Sen

man caught with 7 boxes of illegal wine : तो एक्टिवा के पीछे पुलिस गाड़ी लगा दी रोकने पर पूछताछ की तो आरोपी के पास 7 पेटी अवैध शराब मिली. जिसकी कीमत21000 रूपय है…..

man caught with 7 boxes of illegal wine

man caught with 7 boxes of illegal wine

दतिया- गोराघाट पुलिस ने 7 पेटी अवैध शराब सहित एक एक्टिवा गाड़ी एमपी 32 एमएच 88 29 सहित आरोपी गिरफ्तार! आरोपी राजेंद्र पुत्र उदय सिंह कुशवाहा निवासी ग्राम बाजनी हाल निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे दतिया का रहने वाला हे।डबरा से दतिया की ओर एक्टिवा से 7 अवैध शराब की पेटी लेकर जा रहा था।रात्री मे गस्त दौरान आरोपी ने गाड़ी नहीं रोकी तो गोराघाट टीआई अजय चाइना को संदेह हुआ। तो एक्टिवा के पीछे पुलिस गाड़ी लगा दी रोकने पर पूछताछ की तो आरोपी के पास 7 पेटी अवैध शराब मिली. जिसकी कीमत21000 रूपय है। आरोपी अबैध शराब बिक्री के लिए दतिया ले जा रहा था। क्षेत्र में अवैध शराब माफियाओं में मचा हड़कंप।पुलिस अधीक्षक मनोज श्रीवास्तव व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरडी प्रजापति व अनुभागी अधिकारी के निर्देशन में गोराघाट थाना टीआई अजय चाइना गोराघाट पुलिस की बडी कार्यवाही।

अब रात में कार्रवाई करेंगीं उप महाप्रबंधक की टीमें
दतिया. दिन में बिजली कनेक्शन काटने के बाद भी कई लोग उन्हें रात में जोड़ लेते हैं। इन पर अंकु श लगाने के लिए कंपनी के महा प्रबंधक सुधीरशर्मा ने टीमों का गठन किया है। अब रात में तीन टीमें जाकर दिन में काटे गए कनेक्शन को चेक कर उनका पंचनामा तैयार कर समयसीमा में न्यायालय में पेश करेंगीं ताकि दोषियों को तत्काल सजा मिल सके व बिजली की चोरी रुक सके।

ट्रक चालक पर लगाया जुर्माना
करीब ढ़ाई साल पहले हुए सड़क दुर्घटना के मामले में जेएमएफसी गुंजन शर्मा ने लापरवाह ट्रक चालक को 500 रूपए के जुर्माने से दण्डित किया है। मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि 12 जून 2017 को वीरसिंह (45) पुत्र भगवानदास निवासी न्यू संजय नगर कॉलोनी ग्वालियर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी कार क्रमांक एमपी 07 सीसी 1092 से झांसी से ग्वालियर जा रहा था जैसे ही वह बड़ौनी तिराहा पर पहुंचा तो पीछे से ट्रक क्रमांक आरजे 29 जीए 5064 के चालक आशीष (28) पुत्र संजय शुक्ला निवासी शेखपुर पचार, थाना चौबिया जिला इटावा ने तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाते हुए कार में टक्कर मार दी थी इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। बड़ौनी पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। जिस पर विचारण उपरांत न्यायालय ने ट्रक चालक को दोषी पाते हुए 500 रूपए के जुर्माने से दण्डित किया है।

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