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लूट व मारपीट के आरोपी थानेदारों को करना होगा सरेंडर

सर्वोच्च कोर्ट में पुलिस कर्मियों की एसएलपी खारिज
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दतियाFeb 14, 2020 / 05:01 pm

संजय तोमर

सर्वोच्च कोर्ट में पुलिस कर्मियों की एसएलपी खारिज  Police officers accused of robbery and assault will have to surrender, news in hindi, mp news, datia news

लूट व मारपीट के आरोपी थानेदारों को करना होगा सरेंडर

दतिया. वर्ष 2012 में एडवोकेट मोहर सिंह कौरव के साथ घर में घुसकर मारपीट और लूट करने के आरोपी थानेदारों की पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एसएलपी खारिज करने के साथ दस दिन में ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले में अन्य आरोपी भी हैं, जिनके खिलाफ न्यायालय की ओर से गिरफ्तारी वारंट जारी हैं।
घटना को लेकर वर्ष 2012 में वकीलों ने २९ दिन की हड़ताल भी की थी। मामला रजिस्टर्ड होने के बाद एसआई घनेंद्र भदौरिया, राजेंद्र धुर्वे, सुधांशु तिवारी व आरक्षक ज्ञानेंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट से पिटीशन खारिज होने के बाद एसआई सुधांशु तिवारी एवं राजेंद्र धुर्वे ने सुप्रीम कोर्टमें धारा १९७ के तहत एसएलपी दायर की थी कि जो घटना घटित हुई है वह पदीय कत्र्तव्य के अधीन है। वह लोकसेवक हैं इसलिए उन पर कार्यवाही करने से पहले विधि मंत्रालय से अनुमति ली जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर ट्रायल कोर्ट में दस दिन में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ वर्ष २०१६ से गिरफ्तारी वारंट जारी हैं।
ये था पूरा प्रकरण, ये बने आरोपी
विगत सात अगस्त 2012 को एडवोकेट मोहर सिंह कौरव तत्कालीन कलेक्टर जी पी कबीरपंथी के पास पुरानी कलेक्टे्रटमें जहां वकील बैठते थे वहां पानी टपकने की शिकायत लेकर गए थे। इसी दौरान कलेक्टर से कहासुनी होने के बाद पुलिस वालों ने बुंदेला कॉलोनी स्थित उनके मकान में घुसकर उनसे मारपीट तथा पत्नी व बच्ची के साथ धक्का मुक्की की थी। इसके साथ ही पुलिस वालों पर सोने की अंगूठी व 30 हजार रुपए नगद लूट ले जाने का आरोप है। इस मामले में जेएमएफसी कोर्टद्वारा तत्कालीन एसडीओपी एम एल ढोंड़ी, टी आई रविंद्र गर्ग, सब इंस्पेक्टर सुधांशु तिवारी, राजेंद्र धुर्वे, घनेंद्र भदौरिया, कांस्टेबल ज्ञानेंद्र शर्मा, कौशल व साहब सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला रजिस्टर्ड किया था। इस मामले में तत्कालीन कलेक्टर जी पी कबीरपंथी तथा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी के खिलाफ निगरानी प्रस्तावित है।

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