उन्होंने भामाशाहों से पुलिस उपाधीक्षक, तहसीलदार बसवा, विकास अधिकारी पंचायत समिति, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को उपलब्ध कराए जाने को कहा हैं। प्रशासन की बिना अनुमति के कोई रसोईघर भी संचालित नहीं किए जाएंगे। प्रशासन की निगरानी में ही रसोईघर में खाना बनाने एवं वितरण का कार्य किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में प्रभारी अधिकारी के रूप में विकास अधिकारी पंचायत समिति एवं शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी नगरपालिका व बसवा तहसीलदार को लगाया गया है। इस आदेश को लेकर शहर में भी चर्चा का विषय बना है।
इसके अलावा जो व्यक्ति विदेश से आए हैं या संदिग्ध हैं, उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। ऐसे व्यक्ति को फूड पैकेट बनाने एवं वितरण करने पर पूरी तरह पाबंद रहेगी। यदि ऐसा कोई मामला सामने आया तो उनके खिलाफ महामारी एक्ट की धारा 270एवं 271 एवं 188 व राष्ट्रीय आपदा कानून 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपखण्ड अधिकारी ने सभी कार्मिक व अधिकारियों को मुख्यालय पर ही रहने के लिए भी पाबंद किया है। उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी-अधिकारी अपडाउन करते हैं। उन्हें जयपुर व अन्य जिलों में जाने के लिए कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। यदि आदेश की अवहेलना पाई जाती है तो ऐसे कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
महुवा. कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए क्षेत्र कि नव सृजित ग्राम पंचायत खोहरा मुल्ला सहित गौहन्डी मीना,कुतकपुर, नौगांव में भामाशाह व ठेकेदार भंवर सिंह जाटव ने ग्रामीणों को घर घर जाकर 7 हजार मास्क वितरण किए गए हैं। साथ ही इस महामारी से बचाव के लिए ग्रामवासीयो को जागरूक किया तथा रा’य सरकार व प्रशासन द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशो को पूर्णत: पालन करने का समस्त ग्रामीणो से अनुरोध किया है।