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दौसा

सीआई को खानी पड़ी हवालात की हवा

कोलवा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी एवं वर्तमान में उदयपुर के धानगंज मण्डी थाना प्रभारी राजेश शर्मा को भारी पड़ी न्यायालय की अवहेलना

दौसाNov 23, 2017 / 08:46 pm

gaurav khandelwal

dausa court jail
दौसा. करीब दस वर्ष पुराने एक मामले में कोलवा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी एवं वर्तमान में उदयपुर के धानगंज मण्डी थाना प्रभारी राजेश शर्मा को ग्राम न्यायालय की न्यायाधिकारी हिमानी चतुर्वेदी ने गुरुवार को अन्य आरोपितों की तरह ही हवालात में बंद करने के बाद सुनवाई कर जमानत पर छोड़ा। न्यायिक सूत्रों के अनुसार करीब दस वर्ष पहले एक जने ने धारा 166 आईपीसी के तहत न्यायालय में किसी मामले को लेकर इस्तगासा पेश किया था। लोकसेवक द्वारा विधि कर्तव्यों की अवहेलना करने के मामले में आरोपित तत्कालीन थाना प्रभारी को कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था, लेकिन थाना प्रभारी ने तामिल नहीं करवाई। गिरफ्तारी वारंट को अदम तामिल लौटाते रहे।

आरोपित सीआई राजेश शर्मा गुरुवार को ग्राम न्यायालय की मजिस्टे्रट के समक्ष पेश हुए। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीआई को सुनवाई तक हवालात में बंद करने का आदेश चालानी गार्डों को दिया। इस पर चालानी गार्ड सीआई को करीब 100 मीटर दूर हवालात तक ले गए, लेकिन हवालात में अंदर बंद नहीं किया। बाद में किसी ने न्यायाधिकारी को इसकी मौखिक शिकायत कर दी। इसके बाद चालानी गार्डों ने आनन-फानन में सीआई को हवालात में बंद किया। बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए सीआई को 20 हजार रुपए के जमानती मुचलके पर रिहा किया।

मीडिया से बचाते रहे चालानी गार्ड


न्यायाधिकारी ने जब सीआई को हवालात भेजने का आदेश दिया तो चालानी गार्ड सीआई को मीडिया से बचाते रहे। फोटो खींचने के दौरान सीआई के सामने आ गए। चालानी गार्डों ने सीआई को हवालात के अंदर भी बंद नहीं किया तथा बाहर एक पिलर के पीछे खड़ा कर दिया। इससे किसी को नजर नहीं आए। इसके बाद चालानी गार्डों ने आनन-फानन में सीआई को हवालात में बंद किया। बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए सीआई को 20 हजार रुपए के जमानती मुचलके पर रिहा किया।

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