आरोपित सीआई राजेश शर्मा गुरुवार को ग्राम न्यायालय की मजिस्टे्रट के समक्ष पेश हुए। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीआई को सुनवाई तक हवालात में बंद करने का आदेश चालानी गार्डों को दिया। इस पर चालानी गार्ड सीआई को करीब 100 मीटर दूर हवालात तक ले गए, लेकिन हवालात में अंदर बंद नहीं किया। बाद में किसी ने न्यायाधिकारी को इसकी मौखिक शिकायत कर दी। इसके बाद चालानी गार्डों ने आनन-फानन में सीआई को हवालात में बंद किया। बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए सीआई को 20 हजार रुपए के जमानती मुचलके पर रिहा किया।
मीडिया से बचाते रहे चालानी गार्ड
न्यायाधिकारी ने जब सीआई को हवालात भेजने का आदेश दिया तो चालानी गार्ड सीआई को मीडिया से बचाते रहे। फोटो खींचने के दौरान सीआई के सामने आ गए। चालानी गार्डों ने सीआई को हवालात के अंदर भी बंद नहीं किया तथा बाहर एक पिलर के पीछे खड़ा कर दिया। इससे किसी को नजर नहीं आए। इसके बाद चालानी गार्डों ने आनन-फानन में सीआई को हवालात में बंद किया। बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए सीआई को 20 हजार रुपए के जमानती मुचलके पर रिहा किया।