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Corona: दौसा शहर के इन 22 वार्डों में कर्फ्यू, किराने का सामान भी नहीं मिलेगा

locationदौसाPublished: Apr 03, 2020 08:23:34 pm

Submitted by:

gaurav khandelwal

Corona: Curfew in dausa: जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश

Corona: दौसा शहर के इन 22 वार्डों में कर्फ्यू, किराने का सामान भी नहीं मिलेगा

Corona: दौसा शहर के इन 22 वार्डों में कर्फ्यू, किराने का सामान भी नहीं मिलेगा

दौसा. कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद जिला मजिस्टे्रट अविचल चतुर्वेदी ने शुक्रवार शाम 5 बजे से आगामी आदेश तक दौसा शहर में अत्यधिक संक्रमण फैल जाने की सम्भावना के मद्देनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत शहर के 22 वार्डों में जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश दिए हैं।
Corona: Curfew in dausa


जिला मजिस्टे्रट ने दौसा शहर को केन्द्र बिन्दु मानते हुए नगर परिषद क्षेत्र दौसा के वार्ड नंबर 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ,24, 25, 26, 28, 29, 30 में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (लॉकिंग एरिया-जनसाधारण का सख्ती से आगमन-निर्गमन निषेध) घोषित कर निषेधाज्ञा जारी की है।

जिला मजिस्टे्रट अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन वार्डों में निवासरत लोग अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। क्षेत्र मेें अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं (मेडिकल स्टोर, अस्पताल आदि) को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बन्द रहेंगे।
समस्त सामूहिक गतिविधियां एवं रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह आदि पर पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना, जनरल स्टोर, सब्जी मण्डी आगामी आदेश तक बन्द रहेंगे। अनुमति प्राप्त वाहनों के अलावा अन्य समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबन्ध रहेगा। पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री प्वाइंट पर चिकित्सा विभाग की टीम भी नियुक्त की जाएगी। बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह प्रतिबन्ध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
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झूठे परिवाद पर होगी कार्रवाई


दौसा. जिला कलक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर जांच के दौरान झूठे एवं निराधार परिवाद मिलने पर संबंधित शिकायतकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर कोरोना महामारी से संबंधित खाद्य सामग्री प्राप्त होने, कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच/असामाजिक तत्वों द्वारा की जाने वाली गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिये कई प्रकरण प्राप्त हो रहे हंै। पोर्टल पर परिवादों की जांच करने पर अधिकांश झूठे एवं निराधार मिल रहे हंै। इस कारण सही परिवादों की जांच कर परिवादी को राहत प्रदान करने में विलम्ब हो रहा है तथा प्रशासन का अनावश्यक समय बर्बाद हो रहा है।
जिला कलक्टर ने समस्त उपखण्ड अधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों, सीएमएचओ व जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जांच के दौरान झूठे परिवाद मिलने पर संबंधित शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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