जिला मजिस्टे्रट अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि क्षेत्र मेें अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोडकऱ अन्य समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बन्द रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां एवं रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे। उक्त क्षेतर््के आस-पास 1 किलोमीटर के दायरे के व्यावसायिक / व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी मण्डी आगामी आदेशों तक बन्द रहेंगे।
उन्होने बताया कि उक्त क्षेत्र में समस्त स्थानीय वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। परन्तु उक्त क्षेत्र के आस-पास 1 किलोमीटर के दायरे से गुजर रहे सडक़ मार्ग से जाने वाले साधन अप्रतिबंधित रहेेंगे। आवश्यक व्यवस्थाए बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी / कर्मचारी के आवागमन के साधन उपयोग में लिए जाने के लिए अधिकृत होंगे। साथ ही उक्त क्षेत्र के आस-पास 1 किलोमीटर के दायरे की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग द्वारा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।