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दौसा: कागजों में सिमटे जीरो मोबिलिटी के आदेश

locationदौसाPublished: Jul 06, 2020 10:31:36 pm

Submitted by:

Mahesh Jain

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की नहीं हो रही पालना

दौसा: कागजों में सिमटे जीरो मोबिलिटी के आदेश

दौसा: कागजों में सिमटे जीरो मोबिलिटी के आदेश

दौसा. कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद इलाके में जीरो मोबिलिटी के आदेश तो जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी पालना जिम्मेदारी अधिकारी नहीं करा रहे। ऐसे में कोरोना संक्रमण रोकने में प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है।

दौसा जिले के विभिन्न इलाकों सहित मुख्यालय पर गत दिनों कोरोना केस मिलने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी की। इसके तहत जीरो मोबिलिटी परिधि में जनसाधारण का सख्ती से आगमन-निर्गमन निषेध किया गया। राजमार्गों के अलावा वाहनों का संचालन भी प्रतिबंधित किया। केवल अनुमति प्राप्त वाहनों को ही छूट दी गई। पुलिस व चिकित्सा विभाग को टीम तैनात करने के आदेश दिए। यहां तक कि उक्त इलाके में व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रखे जाने हैं। सिर्फ आवश्यक सेवाओं के संचालन की ही अनुमति है।

इसके बावजूद दौसा शहर सहित जिलेभर में जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिला मुख्यालय पर वार्ड संख्या 5 में राजा कॉलोनी, वार्ड 37 में छतरी वाली ढाणी का हिस्सा, जनता कॉलोनी, नाटाणी मार्केट, मंडी रोड सहित कई जगह पत्रिका टीम ने जायजा लिया तो जीरो मोबिलिटी लेशमात्र भी नजर नहीं आई। धड़ल्ले से लोग आवाजाही करते दिखे। कुछ जगह पुलिसकर्मी बैठ जरूर नजर आए, लेकिन किसी तरह की रोक-टोक नहीं थी। गौरतलब है कि जिले में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है।
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