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दौसा

दहेज हत्या का मामला….पति को 10 वर्ष और सास, ससुर और देवर को 3-3 वर्ष का कारावास

5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

दौसाMar 14, 2024 / 07:51 pm

Rajendra Jain

दहेज हत्या का मामला....पति को 10 वर्ष और सास, ससुर और देवर को 3-3 वर्ष का कारावास

दहेज हत्या का मामला….पति को 10 वर्ष और सास, ससुर और देवर को 3-3 वर्ष का कारावास

दौसा. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बांदीकुई क्रमांक दो सुनील कुमार गुप्ता ने दहेज हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए मृतक महिला के आरोपी पति को 10 वर्ष और सास, ससुर और देवर को 3-3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति नितिन को 10 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सास पूनम, ससुर राजकुमार और देवर सचिन को दहेज की मांग करने के जुर्म में 3 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई ।
अपर लोक अभियोजक राजेश भड़ाना ने बताया कि 7 अक्टूबर 2011 को परिवादी अनिल कुमार शर्मा पुत्र ब्रह्मदेव शर्मा निवासी सिरसागंज फिरोजाबाद ने पुलिस थाना बांदीकुई में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी प्रीति की शादी 6 मई 11 को नितिन कुमार पुत्र राजकुमार शर्मा निवासी नंदगांव बांदीकुई के साथ संपन्न हुई थी। शादी में करीब 10 लाख रुपए खर्च किए थे। शादी के बाद पति नितिन, सास पूनम, ससुर राजकुमार व देवर सचिन दहेज में कार नहीं दिए जाने के कारण प्रीति के साथ मारपीट करते तथा दहेज की मांग को लेकर 7 अक्टूबर 2011 को उक्त लोगों ने प्रीति को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी। इस रिपोर्ट पर अनुसंधान अधिकारी ने चारों आरोपियों के विरुद्ध दहेज की मांग करने व दहेज हत्या का जुर्म साबित मानकर न्यायालय मे चार्जशीट पेश की। जिस पर 14 मार्च 2024 को न्यायालय ने इनको सजा सुनाकर 5000 जुर्माना भी किया है।
अपर लोक अभियोजक राजेश भड़ाना ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह व13 दस्तावेज न्यायालय मे पेश किए। परिवादी की और से एडवोकेट राकेशकुमार विजय ने पैरवी की।

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