गुर्जरों के रुख को देखते हुए जिले में लगाई धारा 144
सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलक्टर ने लागू कर दी।

दौसा. गुर्जर आरक्षण आंदोलन को भरतपुर में हुई महापंचायत को लेकर समूचे दौसा जिले में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नरेश कुमार शर्मा ने मंगलवार शाम को धारा 144 लागू कर दी है।
जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि गुर्जर आरक्षण समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में चल रही महापंचायत में दौसा से भी सैकड़ों लोग शामिल हुए। दौसा भी गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, जिसका प्रभाव समूचे जिले में होने की सम्भावना है।
पूर्व में हुए गुर्जर आंदोलनों के मध्यनजर रखते हुए सार्वजनिक सम्पत्ति में तोड़ फोड़, आवागमन मे बाधा रेल, सड़क यातायात बाधित करना सरकारी कार्यालय, पुलिस थानों प्रशासनिक कार्यालय व अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को हानि पहुंचाने एवं भीड़भाड़ के क्षेत्रों में उपद्रव, आमजन से छेड़छाड़ आदि की सम्भावना को मध्यनजर रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलक्टर जिला मजिस्टे्रट नरेश कुमार शर्मा ने धारा 144 लागू कर दी है।
अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई
धारा 144 में कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक अथवा किसी जाति वर्ग / समुदाय / सम्प्रदाय विशेष को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, पम्पलेट या अन्य कोई सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा। समाचार पत्रों के माध्यम से सन्देश, दूरभाष संदेश, मोबाइल संदेश, एसएमएस, ई-मेल, सोशल मीडिया पर पाबंदी रहेगी। अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। किसी प्रकार का रास्ता रोका जाना, रेल रोकना, सार्वजनिक या निजि सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है।
5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध होगा
जिला क्षेत्र में पडऩे वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 11, 11 ए मेगा हाइवे एवं समस्त राजमार्ग तथा समस्त मुख्य जिला सड़कें एवं रेलवे ट्रेक के दोनों ओर एक-एक किलोमीटर की सीमा में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध होगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर भी 5-5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन व जाम की अनुमति नहीं होगी।
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