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अस्पतालों को किया आरक्षित, मांगते ही देना होगा भवन

locationदौसाPublished: Apr 02, 2020 02:41:09 pm

Submitted by:

Rajendra Jain

जिला मजिस्टे्रट ने दिए आदेश

अस्पतालों को किया आरक्षित, मांगते ही देना होगा भवन

अस्पतालों को किया आरक्षित, मांगते ही देना होगा भवन

दौसा. जिला मजिस्टे्रट अविचल चतुर्वेदी ने जिले के चिह्नित अस्पतालों को अग्रिम आदेशों तक राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम व राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 के तहत आरक्षित किया हैं।
कलक्टर ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारत सरकार व राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को आपदा घोषित किया है। इसके उपचार, बचाव व रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग के राजकीय संस्थानों के अतिरिक्त अन्य सभी हॉस्पीटलों व निजी क्षेत्र के संस्थानों के भवनों की आवश्यकता रहेगी। जिन्हे आवश्यकता पडऩे पर आईसेलेशन तथा क्वारेन्टाइन केन्द्रों के रूप में उपयोग लिया जा सकेगा।
जिला मजिस्टे्रट ने बताया कि प्रशासन की मांग पर उक्त संस्थाओं को 2 घंटे के अन्दर जिला प्रशासन को जरिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार को सुपर्द करना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने बताया कि चिह्नित अस्पतालों में खण्डेलवाल नर्सिंग होम दौसा, श्यामा देवी मेमोरियल हॉस्पिटल मेटरनिटी होम दौसा, राजधानी हॉस्पिटल मेटरनिटी होम दौसा, श्रीकृष्णा हॉस्पिटल दौसा, गोयल हॉस्पिटल मण्डावर रोड महुवा, सिटी हॉस्पिटल मण्डावर रोड महुवा, वेदांश हॉस्पिटल मण्डावर रोड महुवा, रोहित हॉस्पिटल मण्डावर, धानुपिया हॉस्पिटल मण्डावर, आनन्द हॉस्पिल लालसोट, नवजीवन हॉस्पिटल लालसोट, गीतादेवी हॉस्पिटल लालसोट, गोयल हॉस्पिटल बांदीकुई, कट्टा हॉस्पिटल बांदीकुई, मधुर हॉस्पिटल बांदीकुई एवं मदान हॉस्पिटल बांदीकुई को आरक्षित किया गया है।
संयोजक एवं सहसंयोजक बनाए
दौसा. जिले में कोई नागरिक भूखा न सोए, इसकी पालना में प्रत्येक जरुरतमंद तक भोजन पहंंचाने की व्यवस्था करने के लिए जिला स्तरीय एवं प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय गैर समिति के सरकारी सदस्यों को संयोजक एवं सहसंयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वार रूम ने शुरू किया कार्य
दौसा. जिला कलक्ट्रेट में स्थापित वार रूम ने कोरोना के प्रसार नियंत्रण एवं लॉकडाउन के कारण आमजन को आ रही विभिन्न समस्याओं के त्वरित एवं समन्वयपूर्ण समाधान के लिए काम करना प्रारम्भ कर दिया है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर लोकेश कुमार मीना ने बताया कि वार रूम में चिकित्सा, रसद, बिजली, पानी, पशुपालन, आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास, कृषि जैसे विभिन्न विभागों के 9 से अधिक अधिकारी 24 घंटे शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए काम करेंगे। जिले में कोरोना आपदा के दौरान पूर्व स्थापित कन्ट्रोल रूम का दायरा बढ़ाते हुए इसे ही अब वार रूम में तब्दील कर दिया गया है। यहां भोजन, चिकित्सा या अन्य किसी आवश्यकता या समस्या के लिए जैसे ही कोई शिकायत आती है, वार रूम में सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी उसे हल करने की दिशा में काम शुरू कर देते हैं। कोई भी आम नागरिक वार रूम के नम्बरों 01427-224903 पर फोन कर सहायता प्राप्त कर सकता है।
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