Husband and one other life imprisonment for murder of woman मंडावरी थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान के बाद न्यायालय में चार्जशीट की। इस पर लालसोट के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश अचला आर्य ने मृतका के पति खेमराज मीना निवासी बसोव खुर्द थाना मलारना डूूंगर एवं दिलखुश मीना निवासी आदलवाड़ा थाना चौथ का बरवाड़ा को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए आजीवान कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।(नि.प्र.)
वेलेंटाइन डे के मौके पर की थी हत्या
14 फरवरी वेलेंटाइन डे के दिन ही खेमराज ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए चुना था। घटना के दिन वह जयपुर से सवाईमाधोपुर गया। वहां से अपने जीजा दिलखुश को साथ लेकर बाइक पर देवलदा गांव पहुंच गया।रात आठ बजे पत्नी को मोबाइल से फोन कर खेत पर बुलाया। वहां आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था।
घटना के बाद दोनों बाइक से वापस सवाईमाधोपुर चले गए। बाद में पुलिस ने मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल के आधार मामले का खुलासा करते हुए घटना के कुछ ही दिन बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने बताया कि किसी अन्य महिला के प्यार में डूबे खेमराज ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए यह वारदात की थी। (नि.प्र.)
Husband and one other life imprisonment for murder of woman