विशेष लोक अभियोजक कमलेश बौहरा ने बताया कि करौली जिले के मासलपुर थाना इलाके के रसियापुर निवासी मोहरसिंह के पास पीडि़ता का पिता मजदूरी करता था। पीडि़त की 14 वर्षीय पुत्री से वह कमरे में सफाई कराता था। इस दौरान उसने बलात्कार कर दिया। इसके बाद वह पीडि़ता को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ कई बार बलात्कार किया।
सलेमपुर निवासी पीडि़ता के परिजनों ने 1 अप्रेल 2013 को मामला दर्ज कराया। मामले की जांच के बाद 9 दिसम्बर 2013 को चार्जशीट पेश की गई। इस मामले में लोक अभियोजक ने 13 गवाह पेश किए। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी मोहरसिंह पुत्र छट्टाराम मीना को धारा 363 में 7 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 ए में 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना एवं 376 एवं 3/4 में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने पीडि़ता को 50 हजार रुपए की राशि देने भी आदेश दिए हैं।
हथकढ़ शराब बनाने की भट्टियां व वॉश नष्ट
नांगल राजावतान. विधानसभा चुनावों को लेकर गुरुवार को थाना पुलिस व आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर थाना क्षेत्र के गांव ठिकरिया व आलूदा के समीप मानोतावाली ढाणी में हथकढ़ शराब बनाने की भट्टियों सहित मौके पर मिली डेढ़ हजार लीटर वॉश को नष्ट किया।
थानाधिकारी जितेन्द्रकुमार यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट व पुलिस वृत्ताधिकारी लालसोट मनराज मीना के निर्देश पर थाना पुलिस सहित आबकारी विभाग की टीम ने भट्टियों को नष्ट किया गया। भट्टियों के पास भूमि में छुपा रखी करीब 15 सौ लीटर वॉश को भी नष्ट किया। इस मौके पर आबकारी विभाग से सतीश कुमार, हैड कांस्टेबल दीपक कुमार, सिपाही सचिन, शौहरत, कौशल आदि मौजूद थे।