बसवा थाना पुलिस ने मामले की जांच कर 12 जुलाई 2018 को न्यायालय में चार्जशीट पेश की। पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश आरती भारद्वाज ने आरोपी प्रभुदयाल को अंतिम श्वास तक जेल में रहने एवं 2 लाख 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड की राशि में से 2 लाख रुपए पीडि़ता को दिलाने के आदेश दिए। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक कमलेश बोहरा ने भी पीडि़ता को न्याय दिलाने के लिए बखूबी पैरवी कर 14 गवाह एवं 35 दस्तावेज पेश किए। पीडि़ता को 11 महीने में न्याय मिला गया।
पांच हजार की रिश्वत लेते पटवारी को दबोचा
लालसोट. शहर के पुरानी तहसील कार्यालय में सोमवार दोपहर जयपुर एसीबी टीम ने एक पटवारी को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी के निरीक्षक नरेन्द्र सिंह ने बताया कि गत 4 जून परिवादी मुकेश मीना निवासी श्रीमा ने एसीबी को दिए परिवाद में बताया कि उसके पड़ोसी लोग मोरम रोड का काम रहे थे। जिस पर उसे इस बात का अंदेशा था कि उसकी जमीन में इस रोड बन रही है।इसके बाद तहसीलदार ने उसके प्र्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी नरेश बैरवा को मार्क कर उचित कार्रवाईके लिए दे दिया था।
लालसोट. शहर के पुरानी तहसील कार्यालय में सोमवार दोपहर जयपुर एसीबी टीम ने एक पटवारी को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी के निरीक्षक नरेन्द्र सिंह ने बताया कि गत 4 जून परिवादी मुकेश मीना निवासी श्रीमा ने एसीबी को दिए परिवाद में बताया कि उसके पड़ोसी लोग मोरम रोड का काम रहे थे। जिस पर उसे इस बात का अंदेशा था कि उसकी जमीन में इस रोड बन रही है।इसके बाद तहसीलदार ने उसके प्र्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी नरेश बैरवा को मार्क कर उचित कार्रवाईके लिए दे दिया था।
इसके बाद परिवादी जब पटवारी से मिला तो पटवारी नरेश बैरवा ने भूमि की पैमाइश व मौका रिपोर्ट तैयार करने की एवज में उससे 10 हजार रुपए की मांग की।इसके बाद सत्यापन के दौरान भी पटवारी ने दस हजार रुपए की मांग की।सोमवार को एसीबी की टीम ने लालसोट पहुंचकर पटवारी को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया।(नि.प्र.)